छत्तीसगढ़

अकेली महिला से की छेड़खानी, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा

Shantanu Roy
5 Sept 2026 5:54 PM IST
अकेली महिला से की छेड़खानी, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा
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Baloda Bazar-Bhatapara. बलौदाबाजार-भाटापारा। महिला को अकेली देखकर कथित तौर पर छेड़खानी, हाथ पकड़कर खींचने, गाली-गलौज और मारपीट करने के मामले में गिधपुरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शिकायत दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी अपने मकान में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसकी पतासाजी करते हुए मकान की घेराबंदी की और उसे पकड़कर थाने लाया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 296 और 115(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गिधपुरी पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने 4 सितंबर 2026 को थाना गिधपुरी पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी शेरसिंह उर्फ प्यारे कोशले ने उसे अकेला देखकर कथित तौर पर बुरी नीयत से इशारे किए और छेड़खानी शुरू कर दी।
आरोप है कि इसके बाद शेरसिंह ने महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। महिला ने इसका विरोध करते हुए अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ मारपीट भी की, जिससे उसे चोट आई। पीड़िता ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। घटना के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर थाना गिधपुरी में अपराध क्रमांक 125/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 296 और 115(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
घर में छिपा मिला आरोपी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता और मामले से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पतासाजी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने ही मकान में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान के आसपास घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने लाया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेरसिंह उर्फ प्यारे कोशले, पिता स्वर्गीय सम्पत्त कोशले, निवासी ग्राम बिजराडीह थाना गिधपुरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को 5 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायत मिलने पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
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