छत्तीसगढ़

महिला ने कोर्ट में छिपाई जानकारी, कूटरचना करने के आरोप में गिरफ्तार

Nilmani Pal
28 April 2024 1:32 AM GMT
महिला ने कोर्ट में छिपाई जानकारी, कूटरचना करने के आरोप में गिरफ्तार
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छग

भिलाई। दुर्ग में ऋण पुस्तिका के पन्ने में कूटरचना करने और न्यायालय के मुहर का दुरुपयोग करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ऋण पुस्तिका से न्यायालय के मुहर हस्ताक्षर को नष्ट कर दोबारा जमानत लेने महिला पहुंची थी। कोतवाली पुलिस ने फर्जी जमानतदार महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक घटना 16 मार्च की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के रीडर अजय कुमार साहू (42) ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला अल्का उके ने बुशरा कौशल विरूद्ध ज्ञानेन्द्र कुमार में अभियुक्त की ओर से जमानत के लिए किसान किताब को माननीय पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किया था।

आरोपी महिला ने इसी न्यायालय से इसी किसान किताब के एक अन्य प्रकरण क्रमांक 8515/2015 प्रगति महिला गुप्ते तांडी के विरुद्ध जमानत ली थी, लेकिन महिला द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका में पिछली जमानत का कोई उल्लेख नहीं था। जिस पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया।

महिला आरोपी द्वारा कोर्ट में पेश किए गए ऋण पुस्तिका में पहले की जमानत का कोई उल्लेख नहीं था। इसके साथ ही ऋण पुस्तिका में दुर्ग तहसीदार से उसे कोई डुप्लीकेट या नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी इंद्राज नही था। महिला आरोपी ने किसान किताब में पूर्व प्रकरण में जमानत के दौरान मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड/नष्ट कर दिया, जिस पर न्यायालय के लिखित प्रतिवेदन पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 477 के तहत कार्रवाई की है।

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