किशोरी को देहव्यापार में संलिप्त करने वाली महिला गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने किया खुलासा
रायपुर। किशोरी को देहव्यापार में संलिप्त करने वाली महिला को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि प्रार्थियां वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि तान्या खान के बोलने पर 26 अक्टुबर 2021 को तान्या के साथ उतर प्रदेश से बस से दिनांक 28/10/2021 को रायपुर लाई गई। तान्या प्रार्थीया को स्वामिनी सिंह ठाकुर के घर में छोडकर बोली कि तुम यही रूकना यही काम करना बोलकर वापस चली गई। प्रार्थीया को कुछ दिन बाद पता चला कि तान्या ने प्रार्थीया को 15,000 रूपये में स्वामिनी सिंह ठाकुर को बेच दिया है। प्रार्थीया को स्वामिनी सिह अपने घर में झाडू पोंछा कराती थी तथा मारपीट करती थी। तथा रायपुर आने के चार पांच दिन बाद स्वामिनी सिह घर मे रखकर अपने साथ कार बुलाकर कहीं ले जाकर प्रार्थीया का कड़ पुरूषों के साथ वेश्यावृत्ति कराती थी।
इसी प्रकार स्वामिनी सिह कई बार प्रार्थीया को कार में बैठाकर लेकर जाती थी तथा प्रार्थीया से जबरदस्ती उसके मना करने के बाद भी वेश्यावृत्ति कराती थी। तथा प्रार्थीया के बार बार बोलने पर भी उसके मां बाप से बातचीत नहीं कराती थी। स्वामिनी सिह वर्तमान में हिमालयन हाईटस रायपुर के किराया से रह रही है वह प्रार्थीया को ठीक से खाना पीना भी नही देती थी। प्रार्थीया स्वामिनी सिह से अत्याधिक परेशान होकर दिनांक 05/04/2022 को घर से भागकर लिफ्ट लेकर चली गई थी। मुजगहन पुलिस वाले प्रार्थीया को सखी सेंटर में ले जाकर रखे थे। प्रार्थीया को थाना राजेन्द्र नगर पेश करने पर प्रार्थिया अपने साथ हुए गलत कार्यों के संबंध में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडिता के आवेदन का अवलोकन करने पर तान्या खान उर्फ तरन्नुम खान के द्वारा पीडिता रूबी खान के मां बाप को बिना बताये बहला फुसलाकर मानव दुर्व्यापार कर वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु बेचना तथा स्वामिनी सिंह ठाकुर के द्वारा वेश्यावृत्ति कराने के प्रयोजन हेतु पीडिता को खरीद कर कब्जा अभिप्राप्त कर प्रताडित करना पाये जाने से अपराध धारा 363, 370(4), 370 (क), 372, 373 भा0द0वि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । अभी तक की विवेचना में उक्त आरोपिया के विरूद्ध पीडिता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण, पीडिता का महिला अधिकारी को दिया 161 जाफौ के कथन के आधार पर तथा बाल कल्याण समिति को दिए बयान के आधार पर अपराध धारा सदर के घटित होना सबुत पाया गया है जिसके आधार पर आरोपिया के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु पर्याप्त सबुत होने पर गवाहों के समक्ष मुताबिक गिरफ्तारी पंचनामा के समय सदर में गिरफ्तार किया गया।