छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से भद्रराजा ने किराना व्यवसाय से अपने ख्वाबों को अंजाम तक पहुंचाया

Nilmani Pal
8 Oct 2021 3:23 PM GMT
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से भद्रराजा ने किराना व्यवसाय से अपने ख्वाबों को अंजाम तक पहुंचाया
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जांजगीर-चांपा, 08 अक्टूबर 2021/ हर युवा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि मन में कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो और सपनों को साकार करने लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। और रास्ता मिल जाये तो व्यक्ति को अपनी मंजिल हासिल करने तथा सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकता। चांपा निवासी श्री भद्रराजा यादव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिले ऋण ने उनके ख्वाबों को अंजाम तक पहुंचा दिया। श्री यादव को किराना व्यवसाय से प्रति माह 30,000 रुपये का लेन-देन हो रहा है। किराना व्यवसाय स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उनके लिए वरदान साबित हुआ है। जिससे न सिर्फ उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा, बल्कि आत्मनिर्भरता हासिल कर वे समाज में खुद को स्थापित करने में सफल भी हुए है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, से प्राप्त जानकारी के अनुसार चांपा निवासी श्री भद्र राजा यादव को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी उद्यमिता जागरूकता शिविर के माध्यम से प्राप्त हुई। कार्यालय में संपर्क कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया। पात्रता का परीक्षण कर उनका आवेदन भारतीय स्टेट बैंक शाखा-चांपा को भेजा गया। बैंक द्वारा 1,20,000 रुपये का ऋण स्वीकृति किया। साथ ही योजना के तहत 18,000 रुपये का मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया। श्री यादव ने बताया कि आज किराना व्यवसाय से प्रति माह 30,000 रुपये का लेन-देन हो रहा है। स्वरोजगार स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उनके लिए वरदान साबित हुआ है। युवाओं को इस योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार की राह में आगे बढ़ना चाहिए। वे अपनी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना देते है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 25 लाख तक ऋण -

योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से उद्योग हेतु 25 लाख रुपये, सेवा उद्यम हेतु 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार उद्योग केन्द्र चांपा से संपर्क किया जा सकता है।

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