रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज दुर्ग जिला पंचायत के सभाकक्ष में प्रकरणों की सुनवाई की। आज की सुनवाई में 24 प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए थे, जिसमें 17 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित रहे। इसमें से 7 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। डॉ. नायक ने पक्षकारों की मौजूदगी में प्रकरणों के तथ्य और दोनों पक्षकारों के बयानों व अभिमत को सुना। उन्होंने समझौता योग्य प्रकरणों को दोनों पक्षकारों की सहमति पर नस्तीबद्ध किया। दुर्ग में प्रस्तुत प्रकरणों में यह विशेष रहा कि आयोग की पहली नोटिस मिलने से ही अनावेदक गणों ने शिकायतकर्ता महिलाओं से तत्काल समझौता कर लिया।
एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसका पति बहुत ज्यादा नशा का आदी है और उनके कारोबार और घर से पैसा छीनकर शराब पीता है, जिसके कारण उसका जीवन दूभर हो गया है। आयोग की पहल पर पति ने नशा छोडने के लिए इलाज करवाने की सहमति दी। इसके लिए आयोग ने 3 माह का समय दिया। आयोग ने निर्देश दिया कि पति नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती होने की सूचना आवेदिका देगा और उपचार के दौरान आवेदिका बच्चों के साथ बात कर सकेगी। इस दौरान वह आवेदिका के घर, कार्यस्थल पर नहीं जायेगा और ना ही उसे परेशान करेगा। अनावेदक द्वारा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर आवेदिका पति के खिलाफ थाना में लिखित शिकायत और तलाक का मामला दर्ज करा सकेगी। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में पति पत्नी के बीच अनबन के मामले में सुनवाई की गई जिसमें आयोग के समक्ष आवेदिका को अन्यत्र रहने के लिए किराये पर एक मकान की व्यवस्था सहित भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपए पति द्वारा देने की रजामंदी दी गई।