छत्तीसगढ़
पति से प्रताड़ित होकर पत्नी ने की खुदकुशी, कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई ये सजा
Shantanu Roy
28 Sep 2024 5:54 PM GMT
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छग
Gaurela pendra Marwahi. गौरेला पेंड्रा मरवाही। अपर सत्र न्यायधीश ने शराबी पति को सात साल की सजा सुनाई है. पेंड्रा के रहने वाले आरोप था कि वो पत्नी से अक्सर मारपीट करता है. शराब के नशे में अक्सर आरोपी पत्नी की पिटाई कर दिया करता था. पति पर ये भी आरोप था कि वो पत्नी को अक्सर शराब के नशे में पीटने के बाद आत्महत्या के लिए भी उकसाता था. पत्नी पर गलत लांछन भी लगाता था. पति की आदतों से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
शराबी पति को सात साल की सजा: कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पति को दोषी पाया और उसे सात की सजा सुनाई. पति पर आरोप था कि वो अक्सर शराब पीकर पत्नी से मारपीट किया करता था. शराब के नशे में पत्नी पर गलत इल्जाम भी लगाता था. पत्नी को हमेशा आत्महत्या के लिए भी उकसाता रहता था. पति की पिटाई और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार एक दिन पत्नी ने खुदकुशी कर ली। पेंड्रारोड कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए पति को सात साल की सश्रम कारावास की सजा और सुनाई. कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ पति पर 2000 का जुर्माना भी लगाया. शासन की ओर से पंकज नागईच ने लोक अभियोजक के तौर पर पैरवी की।
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Shantanu Roy
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