छत्तीसगढ़

चाकू और पेचकस से प्रेमी की हत्या, विधवा महिला अपने बेटे संग गिरफ्तार

Nilmani Pal
15 Sept 2025 6:00 PM IST
चाकू और पेचकस से प्रेमी की हत्या, विधवा महिला अपने बेटे संग गिरफ्तार
x
छग

महासमुन्द। जिले के ग्राम बेमचा की बड़ी नहर से मिला अज्ञात शव पुलिस के लिए शुरू में रहस्य बना हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों की सघन जांच और साइबर सेल की मदद से पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा दी। मृतक की पहचान पिलेश्वर साहू (35 वर्ष), निवासी ग्राम पचेडा, थाना खल्लारी के रूप में हुई। सनसनीखेज खुलासे में सामने आया कि पिलेश्वर की हत्या उसकी प्रेमिका देवकी बघेल और उसके बेटे सुरेश बघेल ने मिलकर की थी।

8 सितंबर 2025 से पिलेश्वर अपनी ड्यूटी (रायपुर स्थित प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम) पर नहीं गया था। 10 सितंबर को बेमचा नहर में एक अज्ञात शव मिला, जिसके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। मृतक के गले और गुप्तांग पर भी चोट के निशान थे। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि यह हत्या का मामला है। सायबर सेल और थाना महासमुन्द पुलिस ने 3 विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। इलाके में पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि बेमचा की रहने वाली देवकी बघेल पर पूर्व में पति की हत्या का मामला दर्ज हो चुका है और वह जेल से छूटकर बाहर आई थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब गहराई से जांच की तो पता चला कि पिलेश्वर अक्सर देवकी के घर आता-जाता था और पिछले कई दिनों से वहीं रह रहा था।

9 सितंबर की रात पिलेश्वर देवकी के घर पहुंचा और शराब के नशे में विवाद करने लगा। यह स्थिति देवकी और उसके बेटे सुरेश को बेहद नागवार गुजरी। गुस्से में दोनों ने पिलेश्वर को खाट में रस्सी से बांध दिया। इसके बाद सुरेश ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला रेत दिया, जबकि देवकी ने पेचकस से आंख में वार किया। आरोपियों ने शोर दबाने के लिए मुंह में कपड़ा ठूंसा और पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर मुरूम का ढेला पटक दिया। सुरेश ने मृतक के गुप्तांग काट दिए। पिलेश्वर की मौत होने के बाद दोनों ने शव को घसीटकर पास की नहर में फेंक दिया और कपड़े व मोबाइल भी वहीं बहा दिए।

पुलिस ने देवकी और सुरेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, पेचकस और घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े जब्त किए। मामले में धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ चार्जशीट पेश की जाएगी, ताकि उन्हें कठोर सजा मिल सके।

देवकी बघेल, पत्नी स्व. धनीराम बघेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेमचा, थाना महासमुन्द।

सुरेश बघेल, पिता स्व. धनीराम बघेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बेमचा, थाना

Next Story