छत्तीसगढ़

शुष्क अवधि के दौरान बेच रहे थे शराब, दो अरेस्ट

Nilmani Pal
25 April 2024 12:29 PM GMT
शुष्क अवधि के दौरान बेच रहे थे शराब, दो अरेस्ट
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महासमुंद। शुष्क अवधि के दौरान अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम महासमुंद शहर/आंतरिक/बागबाहरा की संयुक्त आबकारी टीम द्वारा आज वृत्त महासमुंद शहर अंतर्गत ग्राम लाफिन खुर्द निवासी लुपन निषाद उम्र 45 वर्ष के कब्जे से 51 पाव शोले देशी मदिरा प्लेन, क्षमता 180 मिली लीटर, कुल मात्रा 9.18 बल्क बाजार मूल्य 4590 रुपए स जाँच उपरांत शराब को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया, उक्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया।

दूसरे प्रकरण में महासमुंद निवासी मिथुन बेहरा उम्र 41 वर्ष जाति के कब्जे से पानी टंकी बस स्टैंड महासमुंद के पास से 25 पाव शोले देशी मदिरा प्लेन, क्षमता 180 मिलीलीटर, कुल मात्रा 4.500 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 2250 रुपये बरामद किया गया स जाँच उपरांत शराब को विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया, उक्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(ख) के तहत प्रकरण कायम किया गया।

इस तरह कुल 13.68 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 6840 रूपए की शोले देशी मदिरा प्लेन की जब्ती की गई। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त महासमुंद शहर प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक विकास बढेंद्र, विकास बढेंद्र, हृदय कुमार तिरपुड़े, मुख्य आरक्षक पी माधव राव, आरक्षक संजय तिवारी तथा आबकारी स्टाफ महासमुंद उपस्थित रहे।

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