छत्तीसगढ़

उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा लागू, 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

Nil dhankar
10 May 2022 10:21 AM IST
उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा लागू, 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन
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रायपुर। राज्य में उद्यानिकी फसलों में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2022-23 के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसुचना जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें टमाटर (बीमित राशि-100000, प्रिमियम राशि-5000), केला (बीमित राशि - 150000, प्रिमीयम राशि- 7500), बैगन (बीमित राशि- 70000, प्रिमीयम राशि-3500). मिर्च (बीमित राशि-80000, प्रिमीयम राशि-4000), अदरक (बीमित राशि - 130000, प्रिमीयम राशि - 6500), पपीता (बीमित राशि - 110000 प्रिमीयम राशि- 5500) एवं अमरूद (बीमित राशि - 40000 प्रिमीयम राशि-2000), है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानो को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान (बीमित राशि) का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। इन सभी फसलों के जोखीम अवधि 1 मार्च 2022 से 31 दिसम्बर 2023 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे- अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलो की क्षति के नुकसान का आंकलन स्वचलित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस) द्वारा किया जायेगा।

स्थानीय आपदा ओलावृष्टि की स्थिति में कृषको को इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखीत रुप से 72 घंटो के भीतर बीमा कंपनी संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग, जिला अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा।

सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भी उद्यानिकी फसले ले रहे है, 15 जुलाई 2022 तक लोकसेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति कंपनी के प्रतिनिधी के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से संपर्क कर नामांकन करा सकतें है एवं अऋणी कृषक नक्शा, खसरा एवं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी , ग्रा.उ.वी. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा कर नामांकन करा सकते है।

जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक संचालक उद्यान कार्यालय सूरजपुर या मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ उद्यान विकास अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

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