देखें 12 बजे की LIVE बुलेटिन, और बने रहिए jantaserishta.com पर
हवा में प्रदूषण का स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP को लागू करने की तैयारी चल रही है. इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है. इसके लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी.
मॉनसून की वापसी के बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 130 रहा. सोमवार की तुलना में मंगलवार को हवा थोड़ी साफ हुई है. सोमवार को AQI का स्तर 182 पर था.
कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP के नियमों में कुछ संशोधन किए थे. इन नियमों के तहत कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं. GRAP को पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में नोटिफाइड किया था. इसे 15 अक्टूबर से लागू किया जाता है. लेकिन CAQM के निर्देशों के तहत इसे 15 दिन पहले से भी लागू किया जा सकता है, ताकि हवा में प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्वों को रोका जा सके. लागू हुआ तो क्या पाबंदियां लगेंगी? ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि GRAP लागू कब होता है? CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है. हर कैटेगरी में अलग-अलग प्रतिबंध होते हैं. अगर AQI का स्तर 201 से 300 के बीच है तो स्टेज-1 लागू होती है. 301 से 400 के बीच होने पर स्टेज-2 और 401 से 450 के बीच होने पर स्टेज-3 लागू होती है. जबकि, AQI का स्तर 450 के ऊपर होने पर स्टेज-4 लागू कर दी जाती है. स्टेज बढ़ने के साथ-साथ पाबंदियां और सख्त होती जाती हैं.