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Nilmani Pal
20 Jun 2022 6:33 AM GMT
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भारतीय सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई नई स्कीम अग्निपथ स्कीम (Agneepath Scheme Protest) का देश में कई स्थानों पर विरोध हो रहा है. प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है. कई जगह से ट्रेन में आगजनी तो कई जगह से प्लेटफॉर्म, स्टेशन पर तोड़फोड़ आदि की खबरें आ रही हैं. रेलवे (Indian Railway) की संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार संपत्ति की रक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में कार्रवाई करेगी. साथ ही सरकार ने कहा कि अगर कोई रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में रेलवे एक्ट 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में जानते हैं कि आखिर रेलवे एक्ट 151 क्या है और इस एक्ट से जुड़े क्या प्रावधान हैं. साथ ही जानेंगे कि रेलवे एक्ट 151 में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों को क्या सजा दी जा सकती है. तो रेलवे में सफर करने और प्रदर्शन करने से पहले इन नियमों की जानकारी जरूर रखें.


क्या कहता है रेलवे एक्ट 151?

अगर रेलवे एक्ट 151 की बात करें तो इसमें रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर नियम बनाए गए हैं और इस सेक्शन में क्या अपराध है और उसकी क्या सजा हो सकती है कि जानकारी दी गई है. इंडियन कानून डॉट ओआरजी पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, एक निश्चति इरादे या जानबूझकर या फिर उसकी जानकारी होने के बाद भी रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इसके सब-सेक्शन में बताई गई रेलवे संपत्ति को आग, विस्फोटक या कुछ और तरीके से नुकसान पहुंचाता है या उसके खत्म करता है तो उसे पांच साल की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजा दी जा सकती है.

वहीं, सब सेक्शन (2) में सेक्शन 1 को जो संपत्तियां बताई गई हैं, उसमें रेलवे ट्रैक, पुल, स्टेशन बिल्डिंग और इसकी अन्य संपत्ति, कैरिज, लोकोमोटिव, टेलीकम्यूनिकेशन, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन, ब्लॉक उपकरण और केंद्र सरकार की अन्य संपत्ति शामिल है. ऐसे में इन संपत्तियों के साथ ही उन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाए, रेलवे संचालन प्रभावित हो सकता है तो कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है.

जल्द बदलाव संभव

बता दें कि अभी तक रेलवे एक्ट 151 के तहत कार्रवाई की जाती है और अब इस एक्ट में बदलाव करके इसे और भी ज्यादा कठोर बनाया जा सकता है. हाल ही में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीवी-9 ग्लोबल समिट में ही इन कानून को और मजबूत बनाने की बात कही थी. इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में नहीं लेने की अपील भी की थी. उन्होंने कहा था कि हमें यह समझना होगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है. यह उस वर्ग को सेवा प्रदान करती है, जो हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते और जहां उड़ान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं. मुझे लगता है कि रेलवे अधिनियम को और मजबूत बनाने की जरूरत है तथा हम इस पर काम करेंगे, ताकि रेलवे संपत्ति की और अच्छी तरह सुरक्षा की जा सके.

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