छत्तीसगढ़

लगा था गांजा तस्करी का आरोप, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त

Nilmani Pal
11 May 2022 4:09 AM GMT
लगा था गांजा तस्करी का आरोप, हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त
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हुई सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गांजा तस्करी के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने माना कि जिस मौखिक साक्ष्य और दस्तावेज पर निचली अदालत ने पुलिस जांच की तारीफ की है, वह बनावटी है। डिवीजन बेंच ने माना है कि मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गांजा की जब्ती आरोपी के कब्जे से होनी चाहिए। पुलिस को यह पता ही नहीं है कि जिस घर से गांजा जब्त करने का दावा किया गया है वह घर आरोपी का ही नहीं है। न ही वह उस घर में कभी रहा है। पुलिस की जांच में लापरवाही का यह मामला बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र का है।

सीपत के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार ने अपनी टीम के साथ 3 अगस्त 2011 को आवासपारा के मकान में दबिश दी थी। जहां झोपड़ी में धनसाय पटेल (41) के पास से 67 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की जांच और आरोप पत्र के आधार पर मादक पदार्थ गांजा रखने और तस्करी करने के आरोप में धनसाय को 21 फरवरी 2014 को 15 साल कैद और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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