तालाब की भूमि पर अवैध प्लाटिंग को लेकर वार्डवासी हुए परेशान
सरकारी फैसले से बढ़ी उलझन
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। दलदल-सिवनी स्थित जमीन पर चारों तरफ रिहायशी भूमि को गफलत में तहसीलदार ने लिख दिया तालाब पार की जमीन जबकि कब्जाधारित के पक्ष में भूमिस्वामी हक में दर्ज है। जिसके कारण आवेदक ने त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया था। जिस पर सिर्फ तहसीलदार को तालाब पार कथन को विलोपित करना था। जो अब तक काबिज के पक्ष में नहीं हो पाया है। वही पक्षकार आदेश के लेकर परेशान है कि तहसीलदार ने अपने आदेश में लिख दिया है कि यह जमीन तालाब पार की है। इस आदेश के अंत में यह भी लिखा है कि उपरोक्त आदेश के पश्चात भविष्य में इस आदेश के लेकर कोई विवाद पूर्ण स्थिति यदि उत्पन्न होता है तो इस आदेश को पुनर्विलोकन में लेकर अभिलेख को इस आदेश के पूर्र्व की स्थिति में देखी जा सकेगी। इससे बूमिन स्वामी पसोपेश में है कि कल अगर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बनती है तो उस वक्त इस आदेस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और इशकी गुहार किसके पास लगाएंगे। यही सोच-सोच कर भूमि स्वामी दुबला हुआ जा रहा है। मामला पक्षकार विजय कुमार मोडक बनाम छत्तीसगढ़ शासन (ग्राम-दलदलसिवनी, पहनं-109/41) हक में दर्ज है।
उक्त प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों के कैफियत कॉलम में तालाब पार दर्ज है तथा अधिकार अभिलेख में अज्ञान विजय कुमार वगैरह भूमिस्वामी का नाम अंकित है। वर्तमान में खसरा नंबर 719 रकबा 0.890 हे. पानी के नीचे कैफियत में मवेशियों को पानी पिलाने नहलाने धुलाना आदि दर्ज है। वर्तमान में खसरा नंबर 719 के कैफियत कॉलम में तालाब पार अंकित ना होकर खसरा नंबर 718/1 के कैफियत कॉलम में तालाब पार अंकित है, जिससे प्रथमदृष्टया राजस्व अभिलेख में त्रुटि होना परिलक्षित होता है। आवेदक के आवेदन-पत्र एवं शपथकथन के अनुसार आवेदित भूमि तालाब से 50 फीट दूर स्थित है। मिशल खसरा में आवेदक के पिता एवं चाचा के नाम पर बतौर भूमिस्वामी हक में दर्ज है, अर्थात् प्रारंभ से ही उक्त भूमिस्वामी हक में दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में कैफियत कॉलम में तालाब पार दर्ज होना त्रुटिपूर्ण है। अतएव आवेदित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में हुए त्रुटि को सुधार कर आवेदित भूमि के राजस्व अभिलेखों कैफियत कॉलम में तालाब पार को विलोपित कर राजस्व अभिलेख में अद्यतन किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
अत: उपरोक्त विवेचना एवं उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने की दृष्टिकोण से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 एवं सहपठित धारा 116 के तहत् ग्राम दलदलसिवनी, प0ह0नं0 109/41, तहसील व जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 718/1 रकबा 0.1740 हे. भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों के कैफियत कॉलम में तालाब पार शब्द को विलोपित कर अभिलेख दुरूस्त किए जाने का आदेश पारित किया जाता है। आवेदित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में शेष प्रविष्टियाँ यथावत दर्ज रहेगी। इस आदेश के पश्चात् भविष्य में इस आदेश को लेकर कोई विवाद पूर्ण स्थिति यदि उत्पन्न होता है तो इस आदेश को पुर्नविलोकन में लेकर अभिलेख को इस आदेश के पूर्व की स्थिति में की जा सकेगी। तद्नुसार हल्का पटवारी अभिलेख दुरूस्त करें तथा आवेदक को राजस्व अभिलेख प्रतिलिपि प्रदान करें । प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर किया जावे।