छत्तीसगढ़

एक महीने में दो बार से ज्यादा नहीं लगेगी डॉक्टरों की वीआईपी ड्यूटी, सीएमएचओ का आदेश

Nil dhankar
6 April 2022 8:24 AM IST
एक महीने में दो बार से ज्यादा नहीं लगेगी डॉक्टरों की वीआईपी ड्यूटी, सीएमएचओ का आदेश
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दुर्ग। हेल्थ विभाग में प्रशासनिक कसावट के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम ने सोमवार को इसे लेकर आदेश जारी किया गया। अब किसी भी सरकारी डॉक्टर की महीने में दो बार से ज्यादा वीआईपी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

प्रमुख लिपिक एनआर मानकर को लोक सभा, राज्य सभा, नियमित व अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी व कर्मचारी की पेंशन का काम स्थापना शाखा के बजाय अब एकाउंटेंट सेक्शन से करने को कहा गया है।

वरिष्ठ कर्मी सहायक ग्रेड-2 पीबी कुरैशी को पूर्व की भांति प्रशीक्षण, नर्सिंग और नियमित नियुक्ति का काम करने का निर्देश दिए गए हैं। एनएचएम में भर्ती या अन्य कामकाज एनएचएम में ही पदस्थ डॉ. अर्चना चौहान के निर्देशन में होंगे। पांच साल पहले डॉ. सुभाष पांडेय ने अपने कार्यकाल में आंशिक तौर पर पटल बदलने का काम किया था। उसके बाद से अब पूर्णत: बदलाव किया गया है। आगामी दिनों अन्य बदलाव होंगे।


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