छत्तीसगढ़

चौथी क्लास की बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपियों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा

Nilmani Pal
11 Nov 2022 11:02 AM GMT
चौथी क्लास की बच्ची के साथ हैवानियत, आरोपियों को कोर्ट ने दी कड़ी सजा
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दुर्ग। चौथी कक्षा में पढऩे वाली मासूम बच्ची के साथ लगातार रेप करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी प्रदीप कुमार गौतम निवासी गौतम नगर खुर्सीपार एवं संतोष कुमार निवासी बजरंग चौक खुर्सीपार को धारा 363 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376 घ, क के तहत आजीवन सश्रम कारावास अर्थात मरते दम तक कारावास, 50000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड नहीं दे पाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

कक्षा चौथी में पढऩे वाली बच्ची की मां बिरियानी सेंटर दुकान चलाती है। उसकी तीन बेटियां है । सबसे छोटी बेटी 1 जनवरी 2019 की रात को 8 बजे अपने घर से दुकान जाने के लिए निकली थी । रात लगभग 9 बजे बच्ची की मां को उसके मंझली बेटी का फोन आया की छोटी बेटी दुकान पर पहुंची है कि नहीं बहुत देर से घर से निकली है। छोटी बेटी दुकान पर नहीं पहुंची तब बच्ची की मां ने अपने पति व दामाद के साथ मिलकर बच्ची की खोजबीन की देर रात बच्ची घर पहुंची और उसने बताया कि जब वह दुकान के लिए आ रही थी इसी दौरान रास्ते में दो लडक़े मिले जो बिरयानी दुकान पर बिरयानी खाने आते थे। उन्हें बच्ची पहचानती थी। वह दोनों आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गए और उसके साथ गलत काम किए। इस पर दोनों की पहचान करने के लिए मां ने दूसरे दिन अपनी बच्ची को दुकान पर लेकर आई ताकि वह दुकान पर आने वाले दोनों आरोपियों को पहचान सके। रात लगभग 8 बजे बच्ची की मां कुछ सामान लाने पास की दुकान में गई थी । बच्ची दुकान पर अकेली थी। उसी दौरान दोनों आरोपी युवक वहां पहुंचे और बच्ची को डरा धमका कर अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर अपने साथ लेकर गए ।दोनों आरोपियों ने स्कूल के पीछे सुनसान क्षेत्र में ले जाकर बच्ची के साथ फिर से गलत काम किया। इसके बाद बच्ची की मां ने तुरंत इसकी शिकायत थाना में की और बच्ची ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली थी।

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