छत्तीसगढ़

यातायात नियम का उल्लंघन, लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा

Nilmani Pal
18 Aug 2023 3:14 AM GMT
यातायात नियम का उल्लंघन, लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा
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दुर्ग। जिले में जप्त वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपये से अधिक का समन शुल्क वसूल किया गया। साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा। दरअसल यातायात पुलिस द्वारा जप्त 18 वाहन (स्टंट बाईकर्स) के परिजन को यातायात मुख्यालय बुलाकर बच्चों पर विशेष ध्यान देने हेतु समझाईस दी गई। स्टंट बाईकर्स चालकों को भविष्य में इस प्रकार लापरवाही न करने हेतु शपथ दिलाया गया।

परिजन के समक्ष वाहन चालको को सडक दुर्घटनाओं के कारणों एवं यातायात नियम संबंधित एलईडी स्क्रीन पर शॉट फिल्म दिखाया गया। स्टंट बाइकर्स लडको के द्वारा अपने अन्य युवा साथियों से अपील की गई कि इस प्रकार स्टंट करते हुए वाहन न चलाये यह स्वयं तथा दूसरो के लिए भी खतरनाक है।

दुर्ग पुलिस की अपील - यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे वाहन चालक है तो उनका फोटो और वीडियों यातायात हेल्प नंबर 9479192029 पर भेजे।

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