छत्तीसगढ़

मूणत सीडी केस में विनोद वर्मा पहुंचे हाईकोर्ट, CBI को नोटिस जारी

SHIDDHANT
15 May 2026 9:04 PM IST
मूणत सीडी केस में विनोद वर्मा पहुंचे हाईकोर्ट, CBI को नोटिस जारी
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Chattisgarh छत्तीसगढ : बहुचर्चित मूणत सीडी केस में पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने रायपुर सत्र न्यायालय के आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
यह मामला वर्ष 2017 में तत्कालीन मंत्री Rajesh Munat से जुड़ी कथित अश्लील सीडी के प्रसार से संबंधित है। उस समय राज्य पुलिस ने राजेश मूणत की शिकायत पर भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि जिस एफआईआर के आधार पर विनोद वर्मा के घर छापा मारा गया था, वह रिपोर्ट बाद में झूठी साबित हुई। उन्होंने कहा कि सीबीआई की चार्जशीट में भी यह बात स्वीकार की गई है।
याचिका में यह भी कहा गया कि कथित सीडी पहले से तैयार की गई थी और विनोद वर्मा पर नकली सीडी बनाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। साथ ही पत्रकारों को सीडी भेजने को अपराध नहीं माना जा सकता। रायपुर की निचली अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया था और सत्र न्यायालय ने भी अभियोग को बरकरार रखा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले में पहले भूपेश बघेल को मजिस्ट्रेट अदालत से राहत मिली थी, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने उन्हें भी आरोपी मानते हुए अभियोग तय कर दिया था।
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