छत्तीसगढ़

शातिर बदमाश का हुआ जिलाबदर, कलेक्टर ने की कार्रवाई

Nilmani Pal
30 April 2024 11:49 AM GMT
शातिर बदमाश का हुआ जिलाबदर, कलेक्टर ने की कार्रवाई
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दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा आदतन शातिर बदमाश मोहित सिन्हा के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चौन, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार मोहित सिन्हा आत्मज राजेश सिन्हा उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 02 राजीवनगर दुर्ग को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के भीतर हटने अथवा बाहर चले जाने कहा गया है। साथ ही बदमाश मोहित को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध होगा।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आरोपी के विरूद्ध थाना दुर्ग में मार-पीट, लोगों को गंदी-गंदी गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देना एवं सट्टा के संबंध में कई अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है, फिर भी उसके अपराध में कोई कमी नहीं आई है। आरोपी को न्यायालय द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने पर भी उसके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। आरोपी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया गया है। प्रतिवेदन की विवेचना पश्चात् जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु एकपक्षीय कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की है।

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