जांजगीर-चांपा। बलौदा ब्लाक के पिसौद के मेसर्स कश्यप कृषि केन्द्र में यूरिया को पांच सौ रुपये प्रति बोरा बेचते पाए जाने पर कृषि विभाग की टीम ने दुकान को सील करने की कार्रवाई की। दुकान संचालक बनवारी लाल कश्यप अपनी दुकान व गोदाम में पश्चिम बंगाल से लाये डा. फसल नामक यूरिया खाद जिले के कृषकों को मूल्य से अधिक दर 500 रू प्रति बोरी के हिसाब सेबिक्री कर रहे थे। जिस पर कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 खण्ड तीन-तीन एवं अवैध खाद भण्डार पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की और अभिलेख एवं खाद को जब्त कर बिक्री प्रबंधित किया गया।
आगामी आदेश तक विक्रेता के गोदाम एवं दुकान को सील किया गया। जिले में लगातार किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज, कीटनाशक प्राप्त हो सके जिसके लिए जिले के विकासखण्डों में अनुविभागीय स्तर पर उर्वरक बीज कीटनाशक निरीक्षकों का दल लगातार जिले के सभी कृषि केन्द्रों में निरीक्षण का कार्य कर रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमिता पाए जाने पर अब तक 28 कृषि केन्द्र संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें से चार कृषि केन्द्र संचालकों के विरुद्घ उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 1985 के खण्ड-5 एवं 35 (1) (छ) उल्लंघन पाये जाने पर खाद की जब्ती कर बिक्री प्रतिबंधित की गई।
इसके अतिरिक्त तीन कृषि केन्द्र संचालकों के विरुद्घ बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड-तीन एवं खण्ड 18 (1) (2) का उल्लंघन पाये जाने पर गोदान को सील कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया। मेसर्स न्यू अग्रवाल खाद भण्डार बलौदा के द्वारा समय सीमा पर कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-26 छ में प्रदत्त उर्वरक अधिसूची प्राधिकारी के शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड 31 के तहत खुदरा उर्वरक लाईसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।