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छत्तीसगढ़
बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर नगर पंचायत मारो मे 20 दिसम्बर को होने वाले मतदान के अवसर पर मारो नगर पंचायत क्षेत्र मे संचालित देशी मदिरा दुकान को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश मे कहा गया है कि 20 दिसम्बर को होने वाले मतदान के अवसर पर दिनांक 18 दिसम्बर को पूर्व मे घोषित शुष्क दिवस से मतदान दिनांक 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक देशी मदिरा दुकान मारो को बंद रखने तथा मतगणना दिनांक 23 दिसम्बर को देशी मदिरा दुकान बेमेतरा कोबिया, विदेशी मदिरा दुकान कोबिया, देशी मदिरा दुकान मारो सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि मे मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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