छत्तीसगढ़
चालानी कार्रवाई के दौरान हंगामा, पुलिस से धक्का-मुक्की करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
14 March 2026 8:02 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस के साथ विवाद और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है। चालानी कार्रवाई में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत यातायात पुलिस शहर के प्रमुख मार्गों और रिंग रोड पर नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में शुक्रवार रात लगभग 8 बजे टाटीबंध चौक से सिलतरा बाईपास रिंग रोड नंबर 4 में कार्रवाई की जा रही थी।
उस दौरान यातायात थाना टाटीबंध के प्रभारी निरीक्षक विशाल कुजूर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक संदीप मिश्रा, आरक्षक संजीत सिंह और डी. उमेश द्वारा नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान रिंग रोड नंबर 4 बायपास मार्ग पर नो-पार्किंग में खड़े एक ट्रक के खिलाफ ई-चालान बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उसी स्थान के पास एक एक्टिवा वाहन पर तीन व्यक्ति बैठे हुए थे। जैसे ही पुलिस ने ट्रक का चालान बनाना शुरू किया, तीनों व्यक्तियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि रोजाना यहां खड़ी गाड़ियों और ब्रेकडाउन वाहनों पर चालान किया जाता है। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी उस समय नशे की हालत में थे और उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ बहस शुरू कर दी।
विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने ई-चालान डिवाइस और मोबाइल छीनने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों को धक्का भी दिया। इससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही आमानाका थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया और उन्हें पेट्रोलिंग टीम के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आमानाका थाना में आरोपियों संदीप सिंह, हरदीप सिंह और प्रिंसपाल सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 87 दिनांक 13 मार्च 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 132, 221, 121(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है और शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शहर में ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने वाहनों को निर्धारित स्थानों पर ही पार्क करें। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। रायपुर में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य शहर के प्रमुख मार्गों और रिंग रोड पर यातायात को सुगम बनाना और सड़क पर होने वाले जाम की समस्या को कम करना है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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