छत्तीसगढ़

12 वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक सेक्स, आरोपी को मिली आजीवन कारावास

Shantanu Roy
3 March 2022 6:06 PM GMT
12 वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक सेक्स, आरोपी को मिली आजीवन कारावास
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छत्तीसगढ़

दुर्ग। चिडिय़ा पकडऩे की बात कहकर 12 वर्षीय बालक को खेत में ले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट सरिता दास की कोर्ट ने आरोपी को धारा 377 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 506 (2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत मरते दम तक आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न दे पाने पर प्रत्येक आरोप में एक-एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दी है। वहीं कोर्ट ने 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने की भी अनुशंसा की है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी। कमल किशोर वर्मा ने बताया कि 12 वर्षीय पीडि़त बालक है।

16 जुलाई 2020 की दोपहर को बच्चे के पिता ने बच्चे को घर के पास की दुकान में गुटखा लेने के लिए भेजा था। बच्चा गुटका लेकर आया और अपने पिता को दे दिया। इसके बाद आरोपी बंटू ठाकुर (35) बच्चे से आकर कहा कि साथ में चल चिडिय़ा पकड़ेंगे। यह कहकर आरोपी ने बालक को खेत में लेकर गया। उसके बाद आरोपी ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।
इसके बाद आरोपी ने बच्चे से कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए अन्यथा तुझे और तेरे पिता को जान से मार दूंगा। जब बच्चा दहशत में आया तो आरोपी ने उसे खर्च के रूप में 35 भी दिए थे। घर पहुंचकर बच्चे ने इस बारे में अपने परिवार वालों को बताया। इसके बाद बच्चे के पिता ने जामुल थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
Shantanu Roy

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