छत्तीसगढ़

निर्दयी बेटे की करतूत का खुलासा, 3 हजार के लिये मां की गला घोंटकर की थी हत्या

Nilmani Pal
15 July 2022 8:14 AM GMT
निर्दयी बेटे की करतूत का खुलासा, 3 हजार के लिये मां की गला घोंटकर की थी हत्या
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रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी लखन पटेल एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक प्रवीण कुमार मिंज ग्राम कांटाझरिया में 55 वर्षीय महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में मर्ग की सूक्ष्मता से जांच कर मामले की तह तक गये, पाये कि मृतिका के बेटे ने मात्र 3,000 रूपये प्राप्त करने के लिये अपनी मां का गला घोंट कर हत्या कर दिया और हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने फांसी पर लटका दिया था । मर्ग जांच पर आरोपी रामलाल धनवार (35 साल) निवासी कांटाझरिया, घरघोड़ा के विरूद्ध हत्या, साक्ष्य छिपाने एवं झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के अनुसार दिनांक 09.07.2022 को मृतिका सुकांति धनवार पति स्वर्गीय ननकी धनवान 55 वर्ष कांटाझरिया घरघोड़ा का बेटा रामलाल धनवार गांव वालों को बताया कि उसकी मां दोपहर के समय घर के म्यार में प्लास्टिक रस्सी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है । थाना घरघोड़ा में भी रामलाल धनवार यही बताया और मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर कराया । मर्ग क्रमांक 60/2022 धारा 174 CrPC दर्ज कर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक प्रवीण मिंज, सहायक उप निरीक्षक विलफ्रेड मसीह एवं हमराह स्टाफ जांच पर पहुंचे । मौके पर शव निरीक्षण पर जांच अधिकारी को मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ । गवाहों से पूछताछ, वारिसानों के कथन में जानकारी मिली की मृतिका से उसका पुत्र रामलाल धनवार ₹3000 मांग रहा था और झगड़ा किया था । पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराया गया, पीएम रिपोर्ट पर नाक, मुंह दबाने से हृदय गति रूकने, श्वांस अवरूध होने व मृत्यु की प्रकृति "हत्यात्मक" बताया गया । थाना प्रभारी गवाहों एवं वारिसानों से बारीकी से पूछताछ कर उनका कथन लिया गया और संदेही मृतिका के बेटे रामलाल धनवार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर बताया कि उसकी मां 3,000 रूपये रखी थी जिसे घटना दिनांक 09.07.2022 के दोपहर मां से मांगा, नहीं देने पर जबरजस्ती ले लिया और मां के झगड़ा विवाद करने पर गमछा से गला, मुंह दबाकर हत्या कर दिया और घटना को छिपाने प्लास्टिक रस्सी से शव को म्यार पर टांग दिया था । मर्ग जांच पर धारा 302, 201, 182, 211 IPC की कार्रवाई करते हुए आरोपी रामलाल धनवार से हत्या में प्रयुक्त गमछा और नगदी रकम ₹600 जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

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