छत्तीसगढ़

उड़ता रायपुर और छलकता छत्तीसगढ़

Nilmani Pal
10 Sep 2021 4:28 PM GMT
उड़ता रायपुर और छलकता छत्तीसगढ़
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रायपुर। सट्टेबाजों के बाद अब रायपुर में नशे की पार्टियों में भी रोक लगने जा रहा है। रायपुर के नए कप्तान ने आज शहर भर के होटल संचालक, ढाबा संचालक, कैफे एवं बार संचालकों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने कई बिंदुओं पर ध्यान देते हुए नशे की पार्टियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए है। लगातार पिछले 3 सालों से जनता से रिश्ता प्रमुखता से वीआईपी रोड की होटलों में चल रही नशे की पार्टियों के खिलाफ शराब प्रकाशन किया और एक के बाद एक खुलासे किये है। लगातार जनता से रिश्ता की खबर दिख रहा है। नए कप्तान ने पहले सट्टेबाजों और शहर के डॉन रवि साहू को गिरफ्तार किया। वही दूसरी तरफ वीआईपी रोड की होटलों में चल रहे नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए होटल, बार, कैफे, रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक ली। राजधानी की होटलों में नंगा डांस और पार्टियां नहीं हो सकती। और होटलों में नशे के सेवन पर रोक लगाई ना कोई होटल में नशे का सेवन कर सकता है और ना ही बाहर से होटल के अंदर नशे का सेवन करके आ सकता है। यह जनता से रिश्ता की खबर का असर है और हमारी मुहीम रंग लाई है। जनता से रिश्ता विगत 3 सालों से वीआईपी रोड की होटलों में चल रही नशे की पार्टी नंगे डांस अपने समाचार पत्र में फोटो, वीडियो के साथ प्रमुखता से प्रकाशित करता आया है। जिसकी खबर का असर हो रहा है और रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार के संचालकों की बैठक में सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिए गए-

 बार संचालकों को लाइसेंस शर्तों के अनुसार ही शराब सेवन कराने की अनुमति होगी।

 नाबालिकों को किसी भी तरह के नशे का सेवन कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 भवन के अंदर व बाहर पर्याप्त मात्रा में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगवाने होंगे।

 समुचित पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ ही पार्किंग व्यवस्थित कराने हेतु स्टाफ लगवाने होंगे।

 संस्थान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का सत्यापन 15 दिवस के भीतर कराना होगा।

 ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नियमानुसार (समय एवं ध्वनि सीमा) करने होंगे।

 नशा से संबंधित प्रतिबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना अथवा बाहर से लाकर सेवन करने की अनुमति नहीं होगी।

 कार्यक्रम हेतु कोई भी परफार्मर या सेलीब्रेटी बाहर से बुलाने पर 02 दिवस पूर्व इसकी सूचना संबंधित थाने में देनी होगी।

पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल, ढ़ाबा, कैफे एवं बार संचालकों को उक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करने कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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