छत्तीसगढ़

समय से पहले दो बंदियों की होगी रिहाई, राज्यपाल ने स्वीकृत की दया याचिका

Nilmani Pal
7 Oct 2022 11:42 AM GMT
समय से पहले दो बंदियों की होगी रिहाई, राज्यपाल ने स्वीकृत की दया याचिका
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रायपुर। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने केंद्रीय जेल बिलासपुर के दो बंदियों की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की है. बिलासपुर जेल के बंदी विष्णु पिता चैतुराम व केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध दंडित बंदिनी रजकली देवी पति सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की गई है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोनों ही प्रकरणों में यह स्वीकृति प्रदान की गई है.

दंडित बंदी विष्णु पिता चैतुराम के समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं जिला दंडाधिकारी की ओर से अनुशंसा की गई थी. बंदी को भादवि के विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया था.

इसी प्रकार दंडित बंदिनी रजकली देवी पति सहदेव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका प्रकरण में जेल अधीक्षक द्वारा अनुशंसा की गई थी. बंदी को भादवि की धारा 302, 201 के तहत दंडित किया गया था. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने उपरोक्त दोनों आवेदकों की दया याचिका पर संवेदनशीलता के साथ विचार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समय पूर्व रिहाई की याचिका का अनुमोदन किया है.

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