छत्तीसगढ़
खैरागढ़ में चाकू-डंडे से दो लोगों पर हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
22 Oct 2026 4:49 PM IST

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Khairagarh. खैरागढ़। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पुरानी रंजिश को लेकर दो लोगों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के तुरकारीपारा में कुछ युवकों ने कथित तौर पर धारदार चाकू और लाठी-डंडे से दो लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं वारदात में शामिल अन्य दो से तीन आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया है।
पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 21 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे की है। खैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 8 स्थित तुरकारीपारा में पुरानी बातों को लेकर कुछ युवकों ने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि युवकों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडे तथा चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सुरेंद्र सारथी (55 वर्ष), पिता इतवारी राम सारथी और ओम सारथी (25 वर्ष), पिता राजेश सारथी घायल हो गए। दोनों तुरकारीपारा खैरागढ़ के निवासी हैं।
घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया
घटना की सूचना मिलते ही खैरागढ़ थाना पुलिस सक्रिय हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण और उपचार कराया गया। पुलिस ने पीड़ित सुरेंद्र सारथी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम बनाई गई।
घेराबंदी कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। घेराबंदी कर तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्य उर्फ लक्की यादव (21 वर्ष), अभिषेक यादव (23 वर्ष), दोनों पिता बिरेंद्र यादव और गजेंद्र उर्फ गज्जू पटेल (24 वर्ष), पिता दयाराम पटेल के रूप में हुई है। तीनों आरोपी वार्ड क्रमांक 6, ठाकुरपारा खैरागढ़ के निवासी हैं।
गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज
खैरागढ़ पुलिस ने शिकायतकर्ता सुरेंद्र सारथी की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 376/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 118(1), 351(3) और 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में कार्रवाई की गई है।
आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड प्राप्त किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य दो से तीन फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। खैरागढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट कर भय का माहौल पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खैरागढ़ थाना स्टाफ और साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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