छत्तीसगढ़

युवक की हत्या कर शव जलाने मामले में दो आरोपियों को मिली उम्रकैद

Shantanu Roy
22 Feb 2022 11:59 AM GMT
युवक की हत्या कर शव जलाने मामले में दो आरोपियों को मिली उम्रकैद
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बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव को पैरा के अंदर रखकर जला दिया गया था. इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ग्राम पंचायत चुनाव में पंच प्रत्याशी से पैसे लेकर उन्हें वोट नहीं देने पर युवक की हत्या की गई थी.

ये है मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के आवासपारा निवासी गुनाराम कारले (35 वर्ष) पेंटिंग का काम करता था. वह 30 दिसंबर 2020 (बुधवार) रात से गायब हो गया था. एक दिन पहले ही चुनावी रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट हुई थी. मारपीट करने वाले पंच प्रत्याशी के पुत्र और उसके दोस्त थे. परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे थे.

31 दिसंबर की सुबह उसके कपड़े खून से लथपथ बरामद हुए थे. वहीं शाम को उसकी लाश को कोसमडीह गांव के पास जली हालत में बरामद हुई थी. पुलिस ने जांच के बाद पंच प्रत्याशी के पुत्र मुकेश कुर्रे और उसके दोस्त छन्नू डोंगरे को गिरफ्तार किया था. दोनों ने पंच चुनाव में पैसे देने के बाद भी वोट नहीं देने के संदेह पर गुनाराम की हत्या कर दी थी. साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को पैरा में रखकर जला दिया था.
PSC परीक्षाओं में सवर्णों को आरक्षण देने का मामला, HC ने सुरक्षित रखा फैसलामामले में मस्तूरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार दामक की अदालत में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
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