छत्तीसगढ़

गुणवत्ताहीन कोयला सप्लाई करने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार

Shantanu Roy
16 May 2023 2:07 PM GMT
गुणवत्ताहीन कोयला सप्लाई करने वाला ट्रक चालक गिरफ्तार
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छग
रायपुर। प्रार्थी रामचंद्र पुरोहित ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सिलतरा स्थित गोदावरी पावर लिमिटेड में सुरक्षा प्रबंधक के पद पर कार्यरत् है तथा प्रार्थी के संयंत्र के संचालन हेतु गंगावरम पोर्ट विशाखापट्टनम से इम्पोर्टेड कोयला जय जगदीश ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अनुबंध कर लिया जाता है। अनुबंध के अनुसार उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी से 02 ट्रक वाहन 01. ट्रक क्रमांक ए पी 35 वाय 5889 का चालक खुज्जू खान, सह चालक मुबारक खान तथा वाहन क्रमांक ए पी 31 टी पी 4246 का चालक इमरान खान सह चालक बलराम सिंह के द्वारा प्रार्थी के संयंत्र में ट्रक वाहनों में भरकर कोयला लाया गया था। जिसका दिनांक 10.10.2020 को लैब से टेस्ट कराने पर उसमें भारी मात्रा में घटिया कोयला मिट्टी पत्थर मिला हुआ था। इस प्रकार ट्रक चालक एवं सहचालकों द्वारा अच्छे क्वालिटी के कोयला के स्थान पर खराब क्वालिटी का कोयला मिलाकर अमानत में खयानत करते हुए कंपनी को कुल 4,26,000/- रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।
जिस पर प्रार्थी द्वारा चालक एवं उनके सहचालकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा महासमुंद के पास ओवर ब्रीज के नीचे ढ़ाबा के पीछे कोल डीपों में कुछ माल निकालकर अनुपयोगी माल डालकर वजन बराबर करने की खाना पूर्ति करने पश्चात् हमारे संयंत्र में वाहनों को लाया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 434/20 धारा 407, 120 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में पूर्व में प्रकरण में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा घटना में संलिप्त ट्रक वाहन क्रमांक ए पी 35 वाय 5889 तथा ट्रक वाहन क्रमांक ए पी 31 टी पी 4246 के चालक खुज्जू खान, इमरान खान एवं सह चालक मुबारक खान तथा बलराम सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में आरोपियों द्वारा महासमुंद के पास ओवर ब्रीज के नीचे ढ़ाबा के पीछे कोल डीपों को मोह. फखरूद्दीन द्वारा किराये से लेकर कोयला बदलने के कार्य हेतु उपयोग में लिया जाना बताया गया। आरोपी फखरूद्दीन घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी मोह.फखरूद्दीन को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- मोह. फखरूद्दीन पिता मोह. कमरूद्दीन उम्र 40 साल निवासी रजा मस्जिद के बगल मौदहापारा थाना मौदहापारा जिला रायपुर।
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