बिलासपुर। हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच मामूली बातों पर झगड़ा, विवाद और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति तलाक का पर्याप्त आधार नहीं है. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है.
बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकेर की एक युवती से हुई थी. शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी. विवाद बढ़ा तो पति ने 4 दिसम्बर 2017 में राजनांदगांव के फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया. पति ने याचिका में बताया कि वह पत्नी की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आ चुका है, इस वजह से उसका साथ रहना मुश्किल हो गया है.
पत्नी ने पति द्वारा लगाए गए आरोपों को ग़लत बताते हुए अपनी सास द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही. इससे पहले परिवार न्यायालय ने क्रूरता साबित नहीं होने पर याचिका खारिज कर दी, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के बाद परिवार न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है.