छत्तीसगढ़

तीन तलाक पीड़िता 10 महीने से हो रही प्रताड़ित

Bhumika Sahu
7 Aug 2021 5:00 AM GMT
तीन तलाक पीड़िता 10 महीने से हो रही प्रताड़ित
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  1. पति मारपीट कर धमकाता है, पुलिस फरार बताकर नहीं कर रही गिरफ्तारी
  2. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, एसपी आईजी से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

रायपुर (जसेरि)। तीन तलाक कानून अपराध होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही है। ऐसे ही एक मामले में एक पीडि़त महिला 10 महीने से न्याय के लिए भटक रही है और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। पीडि़त महिला को उसके पति ने 16 सितंबर 2020 को तीन तलाक दिया था मगर मामले को समाज स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई जब बात नहीं बनी तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में महिला के सास, ननद, जेठानी को गिरफ्तार किया था। जिन्हें न्यायालय से जमानत दे दी गई। लेकिन मुख्य आरोपी महिला का पति रियाज़ अली जो पेशे से वकील है अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब इस मामले में महिला ने हताश होकर पति की गिरफ़्तारी के लिए गृहमंत्री, डीजीपी, आईजी, और महिला आयोग से गुहार लगाई थी। महिला को अब तक कही न्याय नहीं मिला है।

तीन तलाक मामले में दहेज़ लेने का आरोप : तीन तलाक मामले का खुलासा करते हुए महिला ने बताया कि उसे दहेज़ के लिए प्रताडि़त किया गया और अचानक महिला के पति रियम अली द्वारा पीडि़त महिला को तीन तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। पहले तो सामाजिक संगठनों ने बैठक रखकर मामले को शांत करने की कोशिश की मगर जब महिला को न्याय नहीं मिला तो महिला ने पुलिस से शिकायत की। महिला थाना जाकर पीडि़त महिला ने शिकायत दर्ज की और इस मामले में तीन तलाक की धाराओं को जोडऩे के लिए निवेदन किया तब महिला थाना प्रभारी द्वारा मामले में कोई धारा नहीं लगाई गई। महिला ने परेशान होकर एसपी से मामले की शिकायत की तब एसपी ने महिला थाना प्रभारी को फटकार लगाई जिसके बाद महिला के पति के खिलाफ 498-ए और 34 अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसके बाद से मामले का मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। महिला ने मांग की है कि उसके पति को सख्त से सख्त सजा मिले जिससे तीन तलाक करने वालो को सही सबक सीखने को मिले।

मामले में एसपी से शिकायत के बाद हुआ एफआईआर : पीडि़त महिला बहुत दिनों से परेशान होकर इधर उधर घूम रही है। महिला ने बतया कि उसकी शादी मोमिनपारा निवासी अधिवक्ता रियाज अली के साथ 2017 को हुई थी। दहेज के नाम पर पति, सास, ननंद, जेठानी द्वारा मारपीट कर मुझे घर से बाहर भगा दिया। जिसकी शिकायत पीडि़त महीना ने महिला थाना में की। पहले यो थाना प्रभारी मंजूलता राठौर द्वारा तीन तलाक की धारा 4 के अन्तर्गत आरोपी पति के खिलाफ एफ.आई.आर, दर्ज नहीं की थी। फिर माहिला ने इसकी शिकायत रायपुर एसपी को की जिसके बाद मामले में एफआईआर किया गया।

महिला ने जनता से रिश्ता से लगाई गुहार : पीडि़त महिला ने जनता से रिश्ता के पास आकर एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि इतने सक्षम न्याय विधान होने के बाद भी एक महिला को तलाक के मामले में दर-बदर भटकना पड़ रहा है। मगर अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला और पति को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला ने बताया कि उसने रायपुर प्रेस क्लब में भी एक प्रेससवार्ता ली जिसमें कई पत्रकारों ने उनकी आपबीती सुनी मगर किसी भी अखबार और चैनल ने इस खबर को भी प्रकाशित नहीं किया। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुराने समय में तीन तलाक बातें होती थी जिसे वर्तमान समय में दंपति सच साबित कर रहे है। दहेज़ प्रथा भी हर समाज में आम बात है लोग वधु के घर से आये हुए सामानों के बाद भी और लालच करते है और महिलाओं को प्रताडि़त करते है।

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