छत्तीसगढ़
परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा दोषी करार, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा बयान
Shantanu Roy
27 Aug 2022 5:24 PM GMT
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छग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने सचिव टोपेश्वर शर्मा से कहा कि आपके खिलाफ क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई ? दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तत्कालीन परिवहन सचिव टोपेश्वर शर्मा को हाईकोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. बता दें कि बस संचालकों की याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर दुर्ग-भिलाई के बीच बस परमिट जारी करने का आदेश दिया था. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को है.
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