बिलासपुर। राज्य शासन ने साढ़े तीन साल बाद स्थानांतरण पर लगी रोक को हटा दिया है। अब जिला व राज्य स्तर पर स्थानांतरण को लेकर गाइड लाइन भी जारी कर दिया है। शासन के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के जिला शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखकर स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों से आनलाइन आवेदन मंगाने के निर्देश दिए हैं। तबादला आदेश आफलाइन जारी होगा। कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी भी शिक्षकों को आनलाइन देनी होगी।
जिला स्तर पर तबादला 16 अगस्त से 10 सितंबर तक होंगे। राज्य स्तर पर 10 सितंबर से 30 सितंबर तक की तिथि तय की गई है। लिहाजा जिला स्तर पर स्थानांतरण को लेकर अब सभी विभागों में सरगर्मी बढ़ गई है। स्कूल शिक्षाविभाग ने शिक्षकों के अलावा लिपिकीय स्टाफ से आनलाइन आवेदन मंगाए हैं। स्थानांतरण होने की स्थिति में रिलीव होने और पदभार ग्रहण करने की जानकारी आनलाइन देनी होगी। इस कार्य को गंभीरता के साथ करने की हिदायत दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा कि ऐसे स्कूल जो एक शिक्षकीय है या ऐसे स्कूल जहां किसी विषय को पढ़ाने वाले एक ही शिक्षक हैं तो उनका तबादला तब तक नहीं किया जाएगा जब तक विकल्प के रूप में उसी विषय से संबंधित शिक्षक नहीं आ जाते। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में संचालित स्कूल के लिए और भी कड़े नियम राज्य शासन ने जारी किया है। कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना के बगैर नहीं किया जाएगां आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम स्कूल में जब तक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हो जाती तबादला नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के बाद तबादला करने कहा गया है।