छत्तीसगढ़

रोड एक्सीडेंट डाटा एंट्री संबंधित कार्यवाही के लिए बीमा कंपनी के नोडल अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

Shantanu Roy
11 Oct 2023 6:02 PM GMT
रोड एक्सीडेंट डाटा एंट्री संबंधित कार्यवाही के लिए बीमा कंपनी के नोडल अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण
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रायपुर। केंद्रीय मोटरयान (पांचवा संशोधन) नियम 2022 का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में डाटा एंट्री एवं अन्वेषण करने के संबंध पुलिस अधिकारियों द्वारा एवं इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यवाही के संबंध में श्री संजय शर्मा अध्यक्ष अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ की उपस्थिति में श्री सारांश सिरके रोल आउट मैनेजर छत्तीसगढ़ एवं श्री सनी कुमार रोल आउट मैनेजर जिला रायपुर के द्वारा निम्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई।
01. किसी सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अन्वेषण अधिकारी दुर्घटना स्थल पहुंचकर अन्वेषण प्रारंभ करेगा।
02. अन्वेषण अधिकारी द्वारा दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर प्रारूप -1 में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट (FAR) भरकर दवा अभिकरण को दुर्घटना की सूचना देगा। प्रारूप -1 की प्रति पीड़ित,राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बीमा कंपनी को भी उपलब्ध कराई जाएगी।
03. अन्वेषण अधिकारी द्वारा सड़क दुर्घटना के पीड़ित के अधिकार और प्रारूप 2 में उल्लेखित स्कीम का प्रवाह चार्ट विवरण पीड़ित या उनके विधिक प्रतिनिधियों को दुर्घटना के 10 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
04. दुर्घटना में शामिल वाहन चालक द्वारा प्रारूप 3 एवं वाहन स्वामी द्वारा प्रारूप 4 अनुसार सुसंगत जानकारी 30 दिवस के भीतर अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
05. अन्वेषण अधिकारी द्वारा 50 दिनों के भीतर दावा अभिकरण को प्रारूप 5 में अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा । उक्त आईएआर की एक प्रति दुर्घटना में शामिल वाहनों के बीमा कंपनी, पीड़ित /दावाकर्ता व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी दी जाएगी।
06. दुर्घटना के पीड़ित या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रारूप 6 एवं 6 क अनुसार सुसंगत जानकारी 60 दिवस के भीतर अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
07. अन्वेषण अधिकारी द्वारा दांडिक मामलों का अन्वेषण 60 दिवस के भीतर पूरा कर संबंधित दांडिक न्यायालय के समक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
08. नियम 150(क) के 14 अनुसार यदि वाहन चालक, स्वामी, बीमा कंपनी या दावाकर्ता सुसंगत जानकारी प्रकट करने में असफल रहते हैं, तो अन्वेषण अधिकारी दावा अभिकरण से आवश्यक निर्देश की मांग कर सकते हैं।
09. अन्वेषण अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन पूरा कर दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रारूप 7 में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को दवा अभिकरण के पास भेजेगा। साथ ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा उल्लंघनकारी वाहन के स्वामी /चालक, दुर्घटना के पीड़ित, बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी, साधारण बीमा परिषद और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी Detailed Accident Report (डी ए आर ) की एक प्रति उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सचिंद्र कुमार चौबे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, श्री गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर, श्री सुशांतो बनर्जी उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा भी रायपुर जिले के सभी थानों के नोडल अधिकारियों एवं उपस्थित लगभग 21 बीमा कंपनी के पदाधिकारी को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने बताया गया।
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