छत्तीसगढ़

यातायात पुलिस ने मालवाहक, वाहन मालक और यूनियन अध्यक्ष की ली मिटिंग

Nilmani Pal
19 May 2024 5:19 AM GMT
यातायात पुलिस ने मालवाहक, वाहन मालक और यूनियन अध्यक्ष की ली मिटिंग
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धमतरी। उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा द्वारा भारी मालवाहक,वाहन मालक, चालक एवं यूनियन अध्यक्ष सदस्य की संयुक्त रूप से मिटिंग आयोजित किया गया था। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभोर अग्रवाल एवं आयुक्त नगर निगम विनय पोयाम के उपस्थिति में शहर में सुगम, सुरक्षित यातायात संचालन के ध्येय से शहर में चलने वाले भारी मालवाहक वाहन मालक, चालक एवं यूनियन अध्यक्ष सदस्य का बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

दिये गए मुख्य निर्देश

01वाहन चालकों को शहर के अंदर श्यामतराई, संबलपुर बायपास से कोलियारी मोड़ तक 20 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चलाने।

02 बाहर के हाईवे रोड में बस्ती वाले क्षेत्र में न्यूनतम 30 किमी प्रति घंटे एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 50 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चलाने।

03 भारी वाहन चालकों को अपना हैवी ड्रायविंग लायसेंस रखने, वैध लायसेंस धारी के द्वारा ही वाहन चलाने, कंडक्टर (सह-चालक) को वाहन चलाने नही देने।

04 निर्धारित क्षमता से अधिक माल का परिवहन नही करने।

05 शराब सेवन कर वाहन नही चलाने एवं ट्रैफिक सिग्नलों, यातायात चिन्हो एवं यातायात नियमों का पालन करने।

06 निर्धारित पार्किंग स्थल में ही वाहन पार्क करने, रोड किनारे कही भी अनावश्यक पार्किंग नही करने, वाहन पार्क करते समय पार्किंग लाईट चालू रखने अंधेरे में वाहन खड़ी नही करने।

07 रात्रि में बेहतर दृश्यता के लिए ट्रक के पीछे में त्रिभुजाकार रेडियम रिफ्‌लेक्टर टेप लगाने।

08 सामने चल रहे अन्य भारी वाहनों को ओवरटेक नही करने, उचित स्थान देखकर हार्न बजाते हुए ही ओवरटेक करने।

09 वाहनों में रेत, गिट्टी,डस्ट आदि परिवहन करते समय वाहन को तारपोलिंग से अच्छे से ढक कर रस्सी से बांधने ताकि खुले में ना उड़े।

10 माल परिवहन करते समय वाहन के सभी पहियों का इस्तेमाल करने।

11 ढाबा,रेस्टोरेंट, हॉटल में खाना खाने रूकने के दौरान निर्धारित खाली जगह में रोड के नीचे उतारकर वाहन खड़े करने, अनावश्यक मार्ग में वाहन खड़ा नही करने।

12 आवागमन के दौरान कहीं भी सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल पुलिस को 100 नंबर एवं 108 एम्बुलेंश को सूचित कर घायलों की मदद करने।

13 रेत परिवहन करने वाले हाईवा वाहनों का शहर के अंदर निर्धारित प्रतिबंधित समय प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक का पालन करने, रेत-गिट्टी का परिवहन के दौरान पीटपास साथ रखने।

14 वाहन में निर्धारित की गई क्षमता से अधिक माल लोड नही करने।

15 वाहनों के हेडलाईट, बैक लाईट, ब्रेक लाईट चालू स्थिति में रखने।

16 पेशर हार्न का उपयोग नही करने, वाहनों में सामान्य हार्न का प्रयोग करने।

17 वाहन के समस्त दस्तावेज (आरसी बुक, परमिट, फिटनेश, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का ड्रायविंग लायसेंस) की छांयाप्रति वाहन में साथ रखने।

18 कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान पुलिस द्वारा कभी भी वाहन रोकने या डायवर्सन के लिए आदेशित करने पर पालन करने।

19 भारी वाहन से माल परिवहन अधिकतर रात्रि में करें,ताकि रात्रि में परिवहन करने से जाम एवं सड़क दुर्घटना से बचा जा सके।

20 यातायात नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही से अवगत कराते हुए बताये एवं निर्देशों का पालन करें यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई।

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