छत्तीसगढ़

जमीन खरीदी-बिक्री में लगाने 1 करोड़ लिया, नहीं लौटाने पर गिरफ्तारी वारंट

Bharti sahu
23 April 2022 6:08 AM GMT
जमीन खरीदी-बिक्री में लगाने 1 करोड़ लिया, नहीं लौटाने पर गिरफ्तारी वारंट
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जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। राजधानी रायपुर के बैरन बाजार निवासी राजेंद्र कुमार नायडू के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले की जानकारी देते हुए सीनियर इन्वेस्टिगेटर पीयूष तिवारी ने बताया कि आरोपी ने आनंद नगर निवासी अरुण कुमार नायडू से जमीन खरीदी-बिक्री में रुपए लगाने के लिए व ब्याज सहित अधिक लाभ होने का झांसा देकर एक करोड़ से अधिक राशि ली थी जिसके बाद सालों तक ना ही आरोपी राजेंद्र ने पीडि़त को जमीन दी और ना ही पैसे वापस किए। तिवारी ने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे सीएसपी सिविल लाइन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी द्वारा किए गए कृत्य को धोखाधड़ी की श्रेणी में होना बताया है।
वही आरोपी ने आरटीजीएस व नगद के माध्यम से समय-समय पर पीडि़त से कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए लिए थे जिसके बाद आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए 9 चेक भी दिया जो संबंधित बैंक में लगाने पर खाता बंद होने से अनादरित हो गया। तिवारी ने कहा कि इस मामले में न्यायालय द्वारा जारी जमानत वारंट पर भी आरोपी ने पुलिस को लगातार गुमराह किया परंतु वह कहावत सच हुई थी देर है, अंधेर नहीं आखिरकार कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र कुमार नायडू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सख्ती दिखाई है जिससे इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जा सके।
महिला ने 3 लाख में बेच दी दूसरे की जमीन, धोखाधड़ी का केस : दूसरे की जमीन अपनी बताकर बेचने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी करने के मामले में गुढिय़ारी थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को आरोपित महिला के खिलाफ चार सौ बीसी का अपराध कायम किया है। फिलहाल महिला की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गुढिय़ारी पुलिस के मुताबिक डंगनिया निवासी गिरीश सोनी (43) ने आठ अप्रैल, 2019 को गोगांव स्थित जमीन को खरीदने के लिए पुष्पा जंघेल पति प्रकाश (49) से संपर्क किया था। पुष्पा ने आशा वर्मा पति राजकुमार के नाम की गोगांव स्थित जमीन को अपनी बताकर फर्जी दस्तावेज दिखाकर गिरीश सोनी से तीन लाख रुपये ले लिए। गिरीश को बाद में पता चला कि जिस जमीन को उसने पुष्पा से खरीदा है, वह जमीन दूसरे की है। उसने पैसे लौटाने को कहा तो पुष्पा ने साफ इन्कार कर दिया। थाने में शिकायत दर्ज न होने पर पीडि़त ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित महिला पुष्पा जंघेल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर पैसा लेकर धोखाधड़ी करने का अपराध कायम कर लिया।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा! नवा रायपुर किसान समिति के अध्यक्ष के पिता को नोटिस
नवा रायपुर किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चन्द्राकर के पिता रामबगस को नोटिस जारी किया गया है. रामबगस पर शासकीय भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी का जवाब मांगा गया है. टिकरापारा सिद्धार्थ चौक निवासी सवेंद्र सोनी पिता राजन सोनी ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी कि नया रायपुर के ग्राम परसदा में सरकारी जमीन को अपने नाम करने करा लिया है, जिसपर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरंग के द्वारा जांच की गई, जिसके बाद भूमि की सभी दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय जवाब के लिए बुलाया गया है।


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