कल होगा मतदान दल गठन और ईवीएम में नाम चिन्ह का इंस्टॉलेशन
सारंगढ़ बिलाईगढ़। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद अभ्यर्थियों, सभी सेक्टर अधिकारी, सभी जिला, ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर को कमिशनिंग कार्य के लिए पत्र जारी किया है। जारी पत्र में आमंत्रित करते हुए कहा गया है कि 7 फरवरी को सुबह 7 बजे से स्ट्रांग रूम, कृषि उपज मंडी परिसर सारंगढ़ में जिले के नगर पंचायत में होने वाले मतदान के लिए ईवीएम मशीनों में चुनाव चिन्ह, अभ्यर्थी का नाम आदि इंस्टॉल (कमीशनिंग), मतदान दल और मतदान केंद्र का दल गठन (रेंडमाइजेशन) कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
प्रचार वाहन, सभा, जुलूस, लाउडस्पीकर अनुमति के लिए अधिकारी नियुक्त
नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश में, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण जुलुस निकालने की अनुमति देने के संबंध में राजस्व अधिकारियों को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अनुसार जिला मुख्यालय सारंगढ़ के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़, अनुविभाग सारंगढ़ और बिलाईगढ़ मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी और उप तहसील मुख्यालय में नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्त सक्षम अधिकारी, अपने कार्यालय में प्रत्याशी या पार्टी द्वारा अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में अनुमति जारी करेंगे।