छत्तीसगढ़
टायर दुकान मालिक और साथियों पर मारपीट व गाली-गलौज का आरोप, अपराध दर्ज
Shantanu Roy
13 Aug 2025 10:42 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र से मारपीट और गाली-गलौज का एक मामला सामने आया है, जिसमें टायर पंचर बनाने के पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकान मालिक और उसके साथियों पर ग्राहक को पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना 11 अगस्त 2025 की दोपहर करीब 2 बजे की है। उरकुरा थाना खमतराई निवासी खुमेन्द्र पटले अपने 12-चक्का ट्रक का टायर पंचर बनवाने के लिए डागा पेट्रोल पंप, नेशनल लाइन, कंहेरा के पास स्थित राजेश टायर दुकान पर पहुंचे थे। पीड़ित के मुताबिक, पंचर बनाने के बाद दुकान मालिक ने 600 रुपये बताये, जबकि उस समय उनके पास सिर्फ 200 रुपये नकद थे। खुमेन्द्र ने बताया कि उन्होंने 200 रुपये तत्काल फोन पे से भुगतान कर दिया और बाकी 400 रुपये शाम तक देने की बात कही।
पीड़ित के अनुसार, इस पर दुकान मालिक नाराज हो गया और मां-बहन की गंदी गालियां देने लगा। जब खुमेन्द्र ने आपत्ति जताई, तो दुकान मालिक ने कथित तौर पर अपशब्द कहते हुए कहा — "मादरचोद, तुम क्या कर लोगे?"। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि राजेश टायर का मालिक और उसका वर्कर ट्रक की ड्राइविंग सीट से खींचकर पीड़ित को बाहर लाए और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित जमीन पर गिर गया। मारपीट के बीच उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना में पीड़ित के चेहरे, सीने और पीठ पर चोटें आई हैं। खुमेन्द्र पटले ने बताया कि घटना को आसपास से गुजरने वाले लोगों ने देखा और सुना। उन्होंने इस बारे में राजकुमार तिवारी और राजकुमार सिंह को भी जानकारी दी। घटना के अगले दिन यानी 12 अगस्त 2025 को पीड़ित ने उरला थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में पूरी घटना का विवरण देते हुए आरोपी दुकान मालिक और उसके साथी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।
पुलिस ने आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। कंहेरा चौकी और उरला थाने की पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़ित के मेडिकल परीक्षण और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में क्या कुछ कैद हुआ है। उरला थाना प्रभारी के अनुसार, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 (गाली-गलौज), 351(3) (हमला/मारपीट) और 109 (अपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद इलाके में चर्चा है कि व्यापारिक लेन-देन में इस तरह हिंसा का सहारा लेना चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसों के विवाद को बातचीत से हल किया जाना चाहिए, न कि मारपीट और धमकी से। वहीं, ट्रक ड्राइवर और अन्य परिवहनकर्मी भी इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और पुलिस से न्याय की मांग कर रहे हैं।
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