छत्तीसगढ़

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने समय-अनुसूची जारी

Shantanu Roy
24 March 2023 6:17 PM GMT
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने समय-अनुसूची जारी
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छग
धमतरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं नियम 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 2023 कराए जाने के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने कार्यक्रम (समय-अनुसूची) जारी की है। यह सम्पूर्ण कार्य दो चरणों में सम्पादित होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि इसके पहले चरण में 24 मार्च को रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रारम्भिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण हेतु प्राधिकृत किए गए। 25 मार्च तक 01 जनवरी 2023 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला कार्यालय से प्राप्त कर जनपद पंचायतवार भागों में बांटा जाएगा। इसी तरह 27 मार्च तक जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 मार्च को प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान/सत्यापन किया जाएगा तथा आधार पत्रक तैयार कर सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। 31 मार्च तक प्रत्येक प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली के आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कर तथा मुद्रण कर जांच कराई जाएगी। 03 अप्रैल तक चेकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार कराया जाएगा एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार कर दो प्रतियों में मुद्रण कराकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर कराया जाएगा। इसी तरह 05 अप्रैल को जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारम्भिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रणालयों में मुद्रण हेतु सौंपा जाएगा। 06 अप्रैल को मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और 08 अप्रैल को निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में सूचना प्रारूप भेजा जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके दूसरे चरण में निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे-आपत्तियां 10 अप्रैल से प्राप्त की जाएंगी जिसकी अंतिम तिथि 17 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक नियत की गई है। इसी तरह 22 अप्रैल तक प्राप्त दावे-आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा। 27 अप्रैल तक प्रारूप-क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावे प्रस्तुत प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनका निराकरण 03 मई तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दावा-आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील निराकरण आदेश पारित होने के पांच दिन के भीतर किया जाएगा। इसी प्रकार 04 मई को ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पीडीएफ तैयार कर तथा मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। 06 मई को अनुपूरक सूचियां मूल प्रारम्भिक सूचियों के साथ जोड़े जाने का कार्य किया जाएगा। इसके उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 08 मई को किया जाएगा। स्थानीय निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-56 के तहत ग्राम पंचायत छुही के वार्ड क्रमांक-9, बोड़रा के वार्ड क्रमांक-9, केरेगांव के वार्ड क्रमांक-7, कौहाबाहरा के वार्ड क्रमांक-9, कल्लेमेटा के वार्ड क्रमांक-7, बिलभदर के वार्ड क्रमांक-9, कट्टीगांव के वार्ड क्रमांक-8 और ग्राम पंचायत बोरई के वार्ड क्रमांक-11 में पंच पद के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। इसी तरह कुरूद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत कोड़ेबोड़, सेमरा बी., सिलघट, डांडेसरा, नवागांव उ., चर्रा और चरमुड़िया में सरपंच के रिक्त पद और ग्राम पंचायत नवागांव क., दर्रा के वार्ड क्रमांक-2, कुम्हारी के वार्ड क्रमांक-2, सिलीडीह के वार्ड क्रमांक-9, और नवागांव बु., नवागांव उ. के वार्ड क्रमांक-9, चर्रा, चरमुड़िया में पंच पद के लिए निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है, जबकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-58 धमतरी की ग्राम पंचायत कलारतराई के वार्ड-15 में पंच का निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है।
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