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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायपुर। रायपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 299 शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन कार्य लगातार किया जा रहा है। लॉक डाउन के बावजूद 13 अप्रेल को रायपुर जिले में 8,379 नागरिकों ने कोरोना का वैक्सीन लगवाया। जिले में अब तक 3 लाख 71 हजार कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 46,397 नागरिकों को वैक्सिन का दोनों डोज लग चुका है। उल्लेखनीय है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के जिले के सभी नागरिकों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। शासकीय चिकित्सालयों में यह वैक्सीन निःशुल्क लगाया जा रहा है। निजी चिकित्सालयों में टीका लगाने का मुल्य 250 रूपये निर्धारित किया गया है।
वर्तमान में शासकीय अवकाश के दिनों में भी टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। लॉकडाउन अवधि में भी अपना परिचय पत्र और वैक्सीनेशन का दस्तावेज दिखाकर 45 साल से अधिक अधिक आयु के पात्र नागरिक चिकित्सालय आकर वैक्सीनेशन का कार्य करवा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि मंेडिकल काॅलेज रायपुर, एम्स, जिला चिकित्सालय पंडरी, सिविल हास्पिटल माना, शहरी क्षे़त्रों के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ड्रिस्टीक्ट रेलवे हास्पिटल, ई.एस.आई.सी हास्पिटल, विकासखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ-साथ विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों ,अन्य टीकाकरण केन्द्र और विभिन्न निजी चिकित्सालयों से भी कोरोना टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है।
इसी तरह जिले में कल 8730 नागरिकों की कोरोना जॉच की गई। शासकीय चिकित्सालयो में जहा टेस्टिंग का कार्य निशुल्क होता है, वहीं निजी माध्यमों से कराए जाने वाले कोरोना जांच दरों में कमी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बंध मे कल आदेश जारी किया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से आम जनता को राहत देने निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आर टी पी सी आर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की गई है।
निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। प्रदेश के लैबों/अस्पतालों में आर टी पी सी आर जांच के लिए 550 रूपए की दर निर्धारित की गई है। दोनों जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिए जाएंगे। ट्रूनाट टेस्ट के लिए जांच शुल्क 1300 और मरीज के घर जाकर लेने पर 200 रूप्ये अतिरिक्त लगेंगे।
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि सभी निजी चिकित्सालयों एवं पैथोलाॅजी केन्द्रों में जांच दरों केा मरीज प्रतीक्षालय, बिलिंग काउंटर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजिस कोविड 19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के एवं महामारी अधिनियम 1887 की कंडिका 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
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