छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू

Nilmani Pal
2 Jun 2022 10:49 AM GMT
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, जिले में आदर्श आचार संहिता लागू
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विज्ञापन और होर्डिग्स को तत्काल हटाने का आदेश

बेमेतरा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर संदीपान ने एक आदेश जारी कर कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ-साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गया है।

अतः निर्वाचन के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी/अभिकर्ताओं द्वारा शासकीय भूमि/भवन/अहाता/बिजली एवं टेलीफोन के खंभे आदि में पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स आदि लगाकर तथा दीवार लेखन कर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 1994 का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसे मामलों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जावे एवं शासकीय राशि से लगे विज्ञापनों एवं होर्डिग्स को तत्काल हटाया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जावे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में सभी विभाग/कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करेंगे।

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