छत्तीसगढ़

तीन लाख का चेक बाउंस, अपराध दर्ज

Shantanu Roy
26 Feb 2022 6:06 PM GMT
तीन लाख का चेक बाउंस, अपराध दर्ज
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छत्तीसगढ़

बालोद। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अटल दुबे; प्रतिष्ठान दुबे कृषि केंद्र मधु चौक बालोद से उसके पूर्व परिचित नन्दू निषाद, निषाद कृषि केंद्र पाहन्दा देवरी तहसील डौंडी लोहारा जिला बालोद, अपनी निजी आवश्यकता बताकर अटल दुबे से बतौर उधार तीन लाख बीस हजार (320000) रुपये लिया था और कुछ समय बाद लौटा दूंगा बोला था लेकिन बार बार रकम वापसी की मांग करने पर भी केवल समय ही देता था।

अटल दुबे के बार बार कहने पर उन्होंने तीन लाख बीस हजार का चेक जिला सहकारी केंद्रिय मर्यादित बैंक का चेक यह कह कर दिया की इसे तारिख से पंद्रह दिन बाद लगाना परंतु उस चेक को खाते में पैसा न होने के कारण दुबे ने एक माह बाद भुकतान हेतु लगाया तब भी खाते में पैसा नहीं था और चेक बाउंस हो गया। उक्त चेक को राजकुमार टुवानी के सामने दिया गया था, जब भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो तब अटल दुबे ने अपने निजी वकील राहुल दुबे से सम्पर्क किया, तब राहुल ने कोर्ट केस करने को कहां परंतु दुबे ने कई बार निषाद को संपर्क किया।
भुगतान प्राप्त नहीं होने पर धारा 138 अधिनियम के तहत एक परिवार पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यालय में पेश किया गया, जिसमें कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए एवम परिवादी के अधिवक्ता राहुल दुबे विधि के समस्त तर्कों से सहमत होते हुए नंद कुमार निषाद को दोषी पाया गया और प्रतिकर राशि तीन लाख पचास हजार रुपये अटल दुबे को लौटने और छ: माह की कारावास की सजा सुनाई एवं इस राशि पर जब तक केस चला उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक से भुगतान करने का आदेश दिया गया।
Shantanu Roy

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