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Baloda Bazar. बलौदाबाजार। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गौरव राय के प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय द्वारा की गई है।
तीन अपराधियों पर हुई कार्रवाई
जिला बदर किए गए लोगों में सिटी कोतवाली थाना बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम करहीबाजार निवासी अशोक अंजान पिता छन्नू अंजान शामिल हैं। इसके अलावा थाना कसडोल क्षेत्र के ग्राम कटगी निवासी संतोष थवाईत पिता स्वर्गीय फिरत थवाईत और ग्राम कटगी निवासी भागवत थवाईत पिता संतोष थवाईत को भी जिला बदर किया गया है।
एक साल तक जिले से बाहर रहने के निर्देश
जारी आदेश के अनुसार, तीनों व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें जिले के सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं से भी बाहर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित जिलों की सीमा छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं धारा 5(ख) के तहत की है। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस लगातार आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम आगे भी जारी रहेंगे।
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