छत्तीसगढ़

कारोबारी को धमकी देकर मांगी 50 लाख की फिरौती, दो आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
30 Aug 2023 7:05 PM GMT
कारोबारी को धमकी देकर मांगी 50 लाख की फिरौती, दो आरोपी गिरफ्तार
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छग
जशपुर। शहर के एक किराना व्यवसायी को धमकी देकर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले दो आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार गुप्ता करबला रोड निवासी ने पुलिस को बताया कि वह 15 अगस्त की शाम में लगभग 7:45 बजे एक अज्ञात नंबर से अज्ञात आरोपी ने उसे फोन कर धमकी देते हुए कहा कि जान प्यारा है या पैसा? एक तारीख को मुझे 50 लाख रूपया मिल जाना चाहिये नहीं तो तुम्हें एवं तुम्हारे लडक़े को गोली मारकर खत्म कर दूंगा, विनोद द्वारा कौन बोल रहे हो कहने पर वह फोन को काट दिया।
27 अगस्त को भी अज्ञात आरोपी ने एक पर्चा में धमकी भरा लेख लिखकर उसकी दुकान में फेंक दिया। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लूट की मोबाइल का उपयोग विवेचना दौरान सायबर सेल के सहयोग से उक्त घटना में प्रयुक्त अज्ञात नंबर का तकनीकी विश्लेषण किया गया। उस मोबाईल के पंजीकृत धारक फतेहपुर निवासी एक व्यक्ति को तलब कर पूछताछ किया गया जो धारक के पुत्र द्वारा दिनांक 30 जुलाई को फतेहपुर जरिया पुलिया के पास उक्त मोबाईल नंबर का इस्तेमाल करते समय एक स्कूटी में सवार लडक़ा उसके पास आया एवं मोबाईल को छीनकर भाग गया।
उसी दौरान मोबाईल धारक के परिवार में किसी की मृत्यु होने पर वह तत्काल घटना की सूचना थाना में नहीं दे पाया। विवेचना के दौरान पता-तलाश कर संदेही आरोपी अनुज राम भगत निवासी टिकैतगंज को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार करते हुए बताया कि 30 जुलाई को फतेहपुर जरिया पुलिया के पास वह सिम लगा हैंडसेट को एक लडक़े से छिन लिया। मोबाईल हैंडसेट को फेककर सिम को अपने पास रख लिया और उसी मोबाईल सिम को गांव के एक बच्चा से उसके मोबाईल को झूठ बोलकर मांगकर उसमें सिम डालकर अपने एक अन्य साथी दिपांषु निराला के साथ योजना बनाकर 15 अगस्त को प्रार्थी को फोन में धमकाते हुए पैसे की मांग की और 27 अगस्त को भी एक धमकी भरा पर्चा उसके दुकान में फेंक आया। आरोपियों ने घटना में जिस हैंडसेट व सिम का प्रयोग किये, उसे तोडक़र फेंक दिये। आरोपी अनुज राम भगत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी वाहन एवं उसके इस्तेमाल किये गये मोबाईल हैंडसेट को दिपांशु निराला के कब्जे से जब्त किया गया है। आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल एवं सिम को नष्ट कर देने से उनके विरूद्ध धारा 120(बी), 201 भा.द.वि. जोड़ी गई है। आरोपी अनुज राम भगत (21) निवासी टिकैतगंज थाना जशपुर एवं दिपांशु निराला (21) निवासी नीमगांव थाना जशपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उन्हें 30 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
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