छत्तीसगढ़

नववर्ष पर जश्न मनाने वाले पढ़ लें ये नियम

Nilmani Pal
28 Dec 2022 8:36 AM GMT
नववर्ष पर जश्न मनाने वाले पढ़ लें ये नियम
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बिलासपुर। नए साल के आने में महज कुछ ही दिन बचे है। जिसको लेकर लोगों में अलग ही उत्साह है। बता दें कि बीते कुछ सालों में कोरोना की वजह से नए साल के जश्न में रोक लगा दी गई थी। वही इस साल भी कोरोना संक्रमण के चलते नए साल के जश्न पर पाबंदियों का पहरा लगा दिया गया है। फ़िलहाल जिला प्रशासन ने नववर्ष के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी। जिसके तहत लोगों को नए साल के जश्न का आयोजना करने से पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसेक साथ ही तय समय में निर्देशों का पालन कर आयोजन किए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे के बाद आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी।

इसके साथ ही नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कई बड़े तैयारियां की गई है। बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी नए साल के जश्न के लिए गाइड लाइन जारी कऱ दी गई है। पुलिस एवं जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सभी मैरिज पैलेस, क्लब, होटल और कैफे संचालकों की एक बैठक ली। जिसमें विभिन्न निर्देश जारी किए गए हैं।

पार्टी के दौरान डीजे साउंड सिस्टम बजाने को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। अगर इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।इवेंट पार्टी में शराब परोसने के लिए लायसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही निर्धारित समय का पालन करना होगा। इसकी जांंच के लिए प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जाएगा जो कि इवेंट पार्टीज में जाकर चेकिंग करेंगे।


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