चोर-बलात्कारी आरोपी रौनक डे को मिली जीवनकाल कारावास की सजा

देश में पहली बार ऐसा न्यायिक फैसला आया है, आदिवासी युवती के साथ रेप करने वाले रौनक डे को जीवन पर्यन्त की सजा मिली है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 2 महीने के भीतर सुनाई सजा.
Raipur. रायपुर। एक बार फिर कानून और न्याय व्यवस्था ने अपना जावला दिखाया और एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया और रेप करने वाले चोर बलात्कारी आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सूना दी। आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया गया है। जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरक़रार रखा। आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस मामलें को फ़ास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामलें में आजीवन कारावास की सजा भी सूना दी है।
महिला पत्रकारों को रौनक डे ने दी थी धमकी
जेल से जमानत पर छूटने के बाद अपराधी सीधे रास्ते पर आ जाता है पर यहां तो चोरी, बलात्कार और जान से मारने की धमकी और कोशिश करने का आरोपी रौनक डे पत्रकारों को नंगा करके घुमाने की धमकी मेसेज और कॉल करके दे रहा है। आरोपी रौनक डे के इश तरह के बढ़ते हौसले से यही लगता है कि उसे कोई बड़ा अपराधी संरक्षण दे रहा है जिसके चलते उसका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि वे अब अपने मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों को नंगा करके घुमाने की धमकी दे रहा है। रोनक डे ताजा हरकतों औऱ महिला पत्रकारों के धमकाने की सूचना को पुलिस दे दी है। आपको बता दें कि आरोपी रौनक डे के खिलाफ पहले भी कई थानों में चोरी, बलात्कार, धमकी-चमकी का मामला दर्ज है।
करोड़ों की चोरी के मामलें में जेल गया था रौनक डे





