छत्तीसगढ़

श्रमिक परिवारों के हर कदम पर सहारा दे रही हैं श्रम विभाग की ये सरकारी योजनाएं

jantaserishta.com
21 Jan 2022 11:09 AM GMT
श्रमिक परिवारों के हर कदम पर सहारा दे रही हैं श्रम विभाग की ये सरकारी योजनाएं
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नौनिहालों से लेकर दिव्यांग और प्रसूताओं तक के लिए उपलब्ध है आर्थिक सहायता।

कोरिया: श्रमिको के उत्थान एवं कल्याण की दिशा में शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को लाभान्वित किया जा रहा हैं। कोविड 19 जैसे कठिन दौर मे भी जिले में श्रमिक हित में निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को श्रम विभाग की साईट सीजीलेबर. एनआईसी.इन पर श्रमिक के रूप में पंजीयन कराना होगा और अपने काम की जानकारी साइट में दर्ज करानी होगी। श्रम कार्यालय अथवा किसी भी नजदीकी चॉइस सेंटर में जाकर श्रम पंजीयन कराया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत कुल 65 हजार 158 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 1 हजार 572 हितग्राहियों को कुल राशि 92 लाख 74 हजार रुपये से लाभान्वित किया गया है तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत कुल 34 हजार 221 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 265 हितग्राहियों को कुल राशि 60 लाख 65 हजार रूपये से लाभान्वित किया गया है।
श्रम विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के भविष्य के लिए छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। जिले में 417 छात्र- छात्राओं को 8 लाख 64 हजार रुपये की कुल राशि आरटीजीएस के माध्यम से हितग्राहियों के खाते प्रदान किया गया है। योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को कक्षा पहली से स्नातकोत्तर तक अध्ययन करने पर 1 हजार से 10 हजार रुपए तक छात्रवृत्ति सहायता का लाभ प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत हितग्राहियों के उत्तराधिकारी को 7 लाख रूपये ई राशि खाते में प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 60 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर नॉमिनी को लाख रूपये तथा स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रूपये एकमुक्त प्रदाय किये जाने का प्रधान है।
इसी प्रकार छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 06 हितग्राहियों के उत्तराधिकारी को राशि 5 लाख खाते में प्रदान किया गया। असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना मृत्यु होने पर नॉमिनी को 1 लाख रुपये तथा स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये एकमुश्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत कुल 16 हितग्राहियों को राशि एक लाख साठ हजार रूपये खाते में प्रदान किया गया। असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को 02 बच्चे के जन्म के पश्चात 10 हजार रूपए का लाभ एकमुश्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के तहत कुल 08 हितग्राहियों को राशि 1 लाख 80 हजार रूपये खाते में प्रदान किया गया। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को 02 बच्चे के जन्म के पश्चात 10 हजार रूपए का लाभ एकमुश्त प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।
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