छत्तीसगढ़

कैदी के मृत्यु की होगी दाण्डिक जांच, कलेक्टर ने नियुक्त किया अधिकारी

Nilmani Pal
25 Sep 2021 6:37 AM GMT
कैदी के मृत्यु की होगी दाण्डिक जांच, कलेक्टर ने नियुक्त किया अधिकारी
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कोरिया। कोरिया जिले के थाना बैकुंठपुर के मदनपुर निवासी विचाराधीन बंदी लाल जी पिता श्री हीरा सिंह की मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर प्रदीप कुमार साहू को दाण्डिक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कलेक्टर ने बिन्दुवार जांच कर एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जेल प्रवेश के समय बंदी के स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी ? बंदी कब बीमार हुआ तथा उसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर कब भेजा गया ? क्या बंदी अचानक बीमार हुआ और मृत्यु हो गई या पूर्व से उसका इलाज किया जा रहा था ? बंदी का इलाज कब-कब और किसके द्वारा किया गया तथा उसे कौन-कौन सी औषधियों दी गई ? बंदी किस बीमारी से ग्रस्त था ? क्या बंदी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ? क्या बंदी को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही बरती गई ? यदि ऐसा हो तो विलम्ब या लापरवाही के लिये दोषी अधिकारी/ कर्मचारी कौन-कौन हैं ? बंदी के साथ कोई अमानुषिक कृत्य तो नहीं किया गया, जिससे बंदी की मृत्यु हुई हो ? क्या बंदी को शारीरिक या मानसिक यातना दी गई है ? यदि ऐसा हो तो उसके लिए दोषी अधिकारी/ कर्मचारी कौन-कौन है ? अन्य तथ्य/ मुद्दे जो जांच के दौरान पाये गये हो? यदि किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था, या संगठन को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष न्यायालय में किसी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं या संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ प्रस्तुत करें।

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