राजधानी में नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित ए.सी.सी.यू. की टीम द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी तारतम्य में ए.सी.सी.यू. अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कांग्रेस भवन के सामने स्थित गांधी मैदान पास एक व्यक्ति अपने पास ब्राउन शुगर रखा है तथा ब्राउन शुगर बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी ए.सी.सी.यू. तथा थाना प्रभारी कोतवाली को आरोपी को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ पकडऩे हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर ए.सी.सी.यू. की नारकोटिक्स सेल व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया।
पूछताछ पर व्यक्ति ने अपना नाम मोह0 यासिन निवासी टिकरापारा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके पैंट की जेब में ब्राउन शुगर रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी मोह0 यासिन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 03.00 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती लगभग 8,000/- रूपये, नगदी रकम 1500/- रूपये एवं घटना से संबंधित 02 नग मोबाईल फोन जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 348/22 धारा 21(ए) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी - मोह0 यासिन पिता शेख मोईनुद्दीन उम्र 26 साल निवासी गौसिया चैक संजय नगर थाना टिकरापारा रायपुर।
टाटीबंध में अफीम के साथ पकड़ाया था युवक : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में 13.नव.2022 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आमानाका क्षेत्रांतर्गत टाटीबंध चौक ट्रांसपोर्ट नगर पास एक व्यक्ति अपने पास मादक पदार्थ रखा है तथा बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आमानाका के नेतृत्व में थाना आमानाका पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर व्यक्ति से बातचीत करने की कोशिश करने पर वह भागने का प्रयास करने लगा जिसे दौड़ाकर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गुरू साहेब सिंह उर्फ सावी का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पैण्ट के जेब की तलाशी लेने जेब में मादक पदार्थ अफीम रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी गुरू साहेब सिंह उर्फ सावी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 100 ग्राम अफीम कीमती लगभग 40,000/- रूपये एवं घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 424/22 धारा 18 नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
नशीली टेबलेट बेचने वाले भी सक्रिय
ओडिशा से लाकर रायपुर में प्रतिबंधित टेबलेट बेचने के लिए घूम रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,880 नग टेबलेट जब्त की गई है। रायपुर पुलिस एक माह में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक तीन लाख 20 हजार नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त कर चुकी है। पुलिस ने आरोपित भरत जगत निवासी स्टेशन चौक कुम्हारी जिला दुर्ग और संतराम धु्रव निवासी ग्राम चंदनडीह दुर्गा चौक बीच पारा थाना आमानाका रायपुर को गिरफ्तार किया है। आमानाका थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्रांतर्गत चंदनडीह स्थित नंदनवन जाने वाले रास्ते में दो व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट रखे हैं और उसकी बिक्री करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देवचरण पटेल द्वारा थाना प्रभारी आमानाका को सूचना दी और तस्दीक कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस पर थाना प्रभारी आमानाका नगर के नेतृत्व में थाना आमानाका पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्तियों को चिह्नांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम भरत जगत और संतराम ध्रुव होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे बैग और उनके पैंट की जेब की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित नशीली टेबलेट पाई गई।
टीम के सदस्यों द्वारा बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर टीम के सदस्यों द्वारा दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। आरोपितों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।