छत्तीसगढ़

बेवजह पति को छोड़कर चली गई थी पत्नी, अब हाईकोर्ट ने दी तलाक की अर्जी को मंजूरी

Nilmani Pal
20 April 2022 7:31 AM GMT
बेवजह पति को छोड़कर चली गई थी पत्नी, अब हाईकोर्ट ने दी तलाक की अर्जी को मंजूरी
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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले में तलाक की अर्जी को मंजूरी दी है, जिसमें शादी के 25 साल बाद पत्नी बिना वैध कारण के पति को छोड़कर चली गई थी। साथ ही, बेटी के लिए बनवाए गहनों को गिरवी रखकर कर्ज ले लिया था। जब लेनदार पहुंचे, तब पति को पता चला और पत्नी से पूछताछ की। इस पर पत्नी ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप लगा दिया। हाईकोर्ट ने पति पर विवाहेत्तर संबंधों के आरोप और बेटी के गहनों को गिरवी रखकर मायके की मदद करने को भी क्रूरता माना है।

तारबाहर निवासी रेल्वे गार्ड एस. राजू ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग का आरोप लगाते हुए बिलासपुर परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी। परिवार न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी थी। इस पर राजू ने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत कर कहा कि विवाह के लगभग 25 साल बाद पत्नी बिना किसी वैध कारण के 15 सितंबर 2011 को उसको छोड़ कर चली गई। साथ ही उसने बेटी के लिए जो जेवर बनवाए थे, उनको भी गिरवी रख कर 10-12 लाख तक का ऋण ले लिया था। जब लेनदार आने लगे तो उसको इस बात की जानकारी हुई। इस बाबत पूछने पर पत्नी ने पति पर अन्य महिला से अवैध संबंध का आरोप पत्नी लगा दिया। इसके साथ ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया था।

मामले की चली सुनवाई में दम्पति के बेटे व बेटी ने इस तथ्य की पुष्टि की कि महिला की माँ व चाची उससे आर्थिक मदद मांगती थी और इसके लिए महिला ने अपनी बेटी के विवाह के लिए बनवाये गए जेवरों को गिरवी रख कर अपने मायके पक्ष को मदद किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ अवैध सम्बंध के लगाए गए आरोप झूठे थे। कोर्ट ने पाया कि एसे आरोप लगा कर पत्नी ने समाज मे पति की मानहानि की। इसलिए पति तलाक की डिक्री पाने का हकदार है। बिना किसी वैध कारण के पत्नी चली गयी इस लिए क्रूरता व परित्याग दोनो साबित होते हैं। इस आधार पर परिवार न्यायालय को तलाक की डिक्री मंजूर करनी चाहिए थी।

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