छत्तीसगढ़
पीड़ित को न्याय और राहत राशि मिले, अपराधी को मिले कड़ी सजा
Shantanu Roy
1 Oct 2024 5:37 PM GMT
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छग
Mohalla. मोहला। जिला स्तरीय सतर्कता व मॉनिटरिंग समिति, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम अंतर्गत बैठक हुई। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिले में दर्ज प्रकरणों पर व्यापक समीक्षा व चर्चा किया गया। बैठक में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत राशि की जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जिले में 09 प्रकरण दर्ज है। जिनमें संबंधित पीड़ित हितग्राहियों को राहत राशि उनके खाते में अंतरित किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अंतर्गत हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार, जाति अपमान से संबंधित प्रकरण दर्ज हुआ है। इन प्रकरणों में संबंधित पीड़ित व्यक्ति को न्याय और राहत राशि दिया जा चुका है।
साथ ही संबंधित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार हाथ से मैलाउठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर जयवर्धन ने कहा कि पीडि़त को न्याय और राहत राशि मिले तथा अपराधी को किसी भी दशा में कोई छूट न मिले या सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना और उनके पुनर्वास का कार्य बेहद संवेदनशीलता के साथ करें। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने कहा कि पीड़ित का बयान दर्ज हो और न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष भी वही बयान दर्ज हो, जिससे संबंधित अपराधी किसी भी दशा में बच ना सके और उसे संबंधित अपराध के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बैठक में खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, जनपद पंचायत मानपुर के अध्यक्ष दिनेश शाह मंडावी सहित समिति के अन्य सदस्यगण और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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Shantanu Roy
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